India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार अप्रैल 13, 2023 10:53 PM IST मद्रास हाईकोर्ट ने 23 मई 2018 को खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी एक अधिसूचना को रद्द कर दिया था. इसमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू/निकोटीन युक्त अन्य चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.