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अंतिम मौका: आधार -पैन से ITR तक, 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो मुश्किल होगी

जैसे-जैसे 31 दिसंबर का दिन नजदीक आता है, वैसे-वैसे कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म होने लगती है. अगर तय समय तक ये काम पूरे नहीं किए गए, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना, ब्याज और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

अंतिम मौका: आधार -पैन से ITR तक, 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो मुश्किल होगी

साल का आखिरी महीना दिसंबर केवल नए साल की तैयारियों के लिए ही नहीं, बल्कि टैक्स और फाइनेंस से जुड़े काम निपटाने के लिए भी बेहद अहम होता है. जैसे-जैसे 31 दिसंबर का दिन नजदीक आता है, वैसे-वैसे कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म होने लगती है. अगर तय समय तक ये काम पूरे नहीं किए गए, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना, ब्याज और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि दिसंबर खत्म होने से पहले इन कामों को समय पर पूरा कर लिया जाए.

1. आईटीआर फाइल करने का आखिरी मौका (Last chance to file ITR)

जो टैक्सपेयर तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी मौका है. आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है. अगर इस तारीख तक भी ITR फाइल नहीं किया गया, तो आगे चलकर कानूनी और फाइनेंशियल परेशानी बढ़ सकती है.

2. बिलेटेड रिटर्न भरने वालों को देना होगा जुर्माना (Penalty on belated ITR filing)

अगर आपने अब तक मूल ITR फाइल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर तक यह काम किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए लेट फीस देनी होगी. सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर अधिकतम 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों के लिए 1,000 रुपये तक जुर्माना है. इसके अलावा बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है.

3. रिवाइज्ड रिटर्न सुधारने का मौका (Option to file revised return)

जिन लोगों ने समय पर ITR भर दी थी, लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है, वे 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसमें इनकम, बैंक डिटेल या किसी दूसरी जानकारी को सही किया जा सकता है. अगर संशोधन के बाद अतिरिक्त टैक्स बनता है, तो 25% से 50% तक अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ सकता है.

4. आधार-पैन लिंक करना जरूरी (Mandatory Aadhaar-PAN linking)

जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उनके लिए आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है. यह काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करना होगा. अगर समय रहते लिंक नहीं कराया गया, तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे बैंकिंग, निवेश और ITR फाइल करने में परेशानी आ सकती है.

5. बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कराना जरूरी (Bank locker agreement update is mandatory)

RBI के निर्देशों के मुताबिक, बैंक लॉकर रखने वाले सभी ग्राहकों को अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कराना जरूरी है. इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. तय समय तक एग्रीमेंट अपडेट न करने पर बैंक लॉकर की सुविधा पर रोक लग सकती है.

31 दिसंबर से पहले ITR फाइलिंग से लेकर आधार-पैन लिंक और बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट तक, समय रहते ये सभी काम निपटा लेना ही समझदारी है. थोड़ी सी सतर्कता आपको जुर्माना, ब्याज और तनाव से बचा सकती है.

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