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Cigarette Price Hike: 1 फरवरी से सिगरेट गुटखा समेत सभी तंबाकू प्रोडक्ट्स होंगे महंगे, सरकार ने टैक्स में किया बड़ा इजाफा
- Thursday January 1, 2026
Cigarette Price Hike: अभी सिगरेट पर 40 प्रतिशत तक जीएसटी लगता है.सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि सिगरेट पर जीएसटी के साथ एक्साइज दोनों लग सकते हैं. ऐसे में कुल टैक्स काफी बढ़ जाएगा और सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा.
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Income Tax Rules 2026: न्यू ईयर में बदल जाएगा टैक्स का पूरा सिस्टम! 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?
- Tuesday December 30, 2025
Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल 2026 से देश में नया 'Income Tax Act 2025' लागू होने जा रहा है. ₹12 लाख तक की आय पर छूट से लेकर सिगरेट-पान मसाला पर बढ़ते टैक्स तक, जानें नए साल में आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.
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सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और भी महंगे हो सकते हैं, सिन गुड्स पर सरकार का सख्त रुख, टैक्स घटेगा नहीं बढ़ेगा: CBIC
- Tuesday September 16, 2025
CBIC चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी को लागू हुए 8 साल हो चुके हैं और अब सिस्टम स्टेबल हो चुका है. पिछले साल जीएसटी से कुल 22 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ, जो काफी मजबूत रहा. ऐसे में अब अगले लेवल के रिफॉर्म्स का समय है .
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GST रेट में बदलाव से छात्रों को भी मिली बड़ी राहत, इतना कम होगा पेंसिल से लेकर नोटबुक का खर्च
- Thursday September 4, 2025
GST स्लैव में बदलाव के बाद स्टूडेंट्स के पॉकेट मनी पर भी असर पड़ा है. स्टेशनरी प्रोडक्ट यानी पेन-पेंसिल और नोटबुक पर लगने वाले जीएसटी को कम कर दिया गया है. जानिए स्टेशनी प्रोडक्ट पर कितना असर पड़ा है.
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सबकी बल्ले-बल्ले, लेकिन इन लोगों की जेब होगी ढीली, जानिए किन-किन चीजों पर लगेगा 40 फीसदी वाला 'स्पेशल GST'
- Thursday September 4, 2025
जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों से सबकी बल्ले-बल्ले होगी. लेकिन कुछ खास शौक रखने वाले लोगों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. इसमें सिगरेट की फूंक, पान मसाला का स्वाद अब ज्यादा कड़वा होगा. क्योंकि इसके लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी.
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सिगरेट, गुटका, पान मसाला खाने वालों को दिवाली पर लगेगा झटका! इतने महंगे हो जाएंगे तंबाकू उत्पाद
- Saturday August 16, 2025
40 Percent GST on TObacco Products: सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटगरी में ही आते हैं. यानी दिवाली के बाद इन पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.
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पाकिस्तान सरकार का नया फरमान, सिगरेट और शर्बत पर वसूला जाएगा 'पाप कर'
- Wednesday December 5, 2018
- NDTVKhabar News Desk
सिन टैक्स यानी पाप कर शराब, सिगरेट, पोर्नोग्राफी और जुओं पर लगने वाला डाइरेक्ट टैक्स है. जो इन चीज़ों को बनाने या फिर होलसेलर पर लगाया जाता है.
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Cigarette Price Hike: 1 फरवरी से सिगरेट गुटखा समेत सभी तंबाकू प्रोडक्ट्स होंगे महंगे, सरकार ने टैक्स में किया बड़ा इजाफा
- Thursday January 1, 2026
Cigarette Price Hike: अभी सिगरेट पर 40 प्रतिशत तक जीएसटी लगता है.सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि सिगरेट पर जीएसटी के साथ एक्साइज दोनों लग सकते हैं. ऐसे में कुल टैक्स काफी बढ़ जाएगा और सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा.
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Income Tax Rules 2026: न्यू ईयर में बदल जाएगा टैक्स का पूरा सिस्टम! 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?
- Tuesday December 30, 2025
Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल 2026 से देश में नया 'Income Tax Act 2025' लागू होने जा रहा है. ₹12 लाख तक की आय पर छूट से लेकर सिगरेट-पान मसाला पर बढ़ते टैक्स तक, जानें नए साल में आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.
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सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और भी महंगे हो सकते हैं, सिन गुड्स पर सरकार का सख्त रुख, टैक्स घटेगा नहीं बढ़ेगा: CBIC
- Tuesday September 16, 2025
CBIC चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी को लागू हुए 8 साल हो चुके हैं और अब सिस्टम स्टेबल हो चुका है. पिछले साल जीएसटी से कुल 22 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ, जो काफी मजबूत रहा. ऐसे में अब अगले लेवल के रिफॉर्म्स का समय है .
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- Thursday September 4, 2025
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- Thursday September 4, 2025
जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों से सबकी बल्ले-बल्ले होगी. लेकिन कुछ खास शौक रखने वाले लोगों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. इसमें सिगरेट की फूंक, पान मसाला का स्वाद अब ज्यादा कड़वा होगा. क्योंकि इसके लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी.
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- Saturday August 16, 2025
40 Percent GST on TObacco Products: सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटगरी में ही आते हैं. यानी दिवाली के बाद इन पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.
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- Wednesday December 5, 2018
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सिन टैक्स यानी पाप कर शराब, सिगरेट, पोर्नोग्राफी और जुओं पर लगने वाला डाइरेक्ट टैक्स है. जो इन चीज़ों को बनाने या फिर होलसेलर पर लगाया जाता है.
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