आईएचएफ ने आईओए के उस तीन सदस्यीय पैनल की वैधता पर सवाल उठाया जो आईएचएफ और उसके प्रतिद्वंद्वी हॉकी इंडिया में से देश में इस खेल को चलाने के लिए एक वैध संस्था का पता लगाने के गठित की गई है।
                                            
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                                                                                मुंबई: 
                                        भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) ने भारतीय ओलिम्पिक संघ के उस तीन सदस्यीय पैनल की वैधता पर सवाल उठाया जो आईएचएफ और उसके प्रतिद्वंद्वी हॉकी इंडिया में से देश में इस खेल को चलाने के लिए एक वैध संस्था का पता लगाने के गठित की गई है। आईएचएफ ने इस कदम को उच्च न्यायालय की अवमानना भी करार दिया।
विश्व सीरीज हॉकी की प्रतिस्पर्धा में नई लीग शुरू करने की हॉकी इंडिया की योजना को आईएचएफ ने ‘अनधिकृत और गैरकानूनी’ करार दिया और जनवरी तथा फरवरी में होने वाली इस लीग को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है।
आईएचएफ के महासचिव अशोक माथुर ने शुक्रवार को विज्ञप्ति में कहा, ‘इस बारे में भारतीय ओलिम्पिक संघ ही जानकारी दे सकता है कि उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 में 21 मई को दिए आदेश की अनदेखी क्यों की है।’
माथुर ने कहा, ‘भारतीय ओलिम्पिक संघ ने ऐसे मामले के लिए पैनल गठित किया जिस पर अदालत पहले ही फैसला कर चुका है। अदालत पहले ही कह चुका है कि भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) ही भारत में हॉकी की असली संचालन समिति है। इसका उल्लंघन करना अदालत की अवमानना मानी जाएगी।
                                                                        
                                    
                                विश्व सीरीज हॉकी की प्रतिस्पर्धा में नई लीग शुरू करने की हॉकी इंडिया की योजना को आईएचएफ ने ‘अनधिकृत और गैरकानूनी’ करार दिया और जनवरी तथा फरवरी में होने वाली इस लीग को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है।
आईएचएफ के महासचिव अशोक माथुर ने शुक्रवार को विज्ञप्ति में कहा, ‘इस बारे में भारतीय ओलिम्पिक संघ ही जानकारी दे सकता है कि उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 में 21 मई को दिए आदेश की अनदेखी क्यों की है।’
माथुर ने कहा, ‘भारतीय ओलिम्पिक संघ ने ऐसे मामले के लिए पैनल गठित किया जिस पर अदालत पहले ही फैसला कर चुका है। अदालत पहले ही कह चुका है कि भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) ही भारत में हॉकी की असली संचालन समिति है। इसका उल्लंघन करना अदालत की अवमानना मानी जाएगी।
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