विज्ञापन

सावधान! राजस्थान में इन ब्रांड के घी, मसाले अनसेफ, 18 खाने-पीने के उत्पाद पर लगा बैन

खाने-पीने की चीजों के सैंपल फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. अब विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि बाजार से कोई भी सामान खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और लेबल की जांच जरूर करें.

सावधान! राजस्थान में इन ब्रांड के घी, मसाले अनसेफ, 18 खाने-पीने के उत्पाद पर लगा बैन
राजस्थान में इन ब्रांड के घी, मसाले अनसेफ

राजस्थान में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है. सोमवार को खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने मिलावटखोरों पर बड़ा शिकंजा कसा है. लैब जांच में अनसेफ (असुरक्षित) पाए जाने के बाद सरकार ने 18 मशहूर पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री, सप्लाई और डिस्प्ले पर अगले दो महीने के लिए पूरे राज्य में रोक लगा दी है. इसके साथ ही, अलग-अलग जिलों की 26 दुकानों, कैफे और डेयरियों के फूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं.

कई जिलों में खाने-पीने की चीजों के सैंपल फेल

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जुलाई और अगस्त में प्रदेश के कई जिलों से खाने-पीने की चीजों के सैंपल लिए गए थे. जब लैब में इनकी जांच की गई, तो कई नामी ब्रांड्स के पैक्ड प्रोडक्ट्स और खुले में बिकने वाला सामान जांच में फेल हो गया. इसके बाद विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तुरंत बैन लगाने का फैसला किया.  

विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिन 18 पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई गई है, उनमें कई ब्रांड्स के घी, मसाले, नमकीन और सॉस शामिल हैं.

घी, जिनके बिक्री पर लगी रोक

डेयरी कृष्णा घी (बैच DK-1225), डेयरी-सरस घी (बैच DS-030426), देहली-डेयरी घी (बैच DD0326), सरस गोल्ड घी (बैच 10), जय श्री कृष्णा घी (बैच 07), सागर सरस घी (बैच एचसी-30 व 03), धेनु सरस घी (बैच ए 03).

वे मसाले, जिन पर लगाया प्रतिबंध

सीटीसी ब्रांड लाल मिर्च व धनिया पाउडर, रिचा ब्रांड मिर्च पाउडर, यश प्रताप ब्रांड हल्दी व धनिया पाउडर, आर.एस. ब्रांड हल्दी पाउडर.

प्रतिबंधित किए गए नमकीन व सॉस

पीयूष ब्रांड नमकीन ऑल इन वन, भुजियालाल जी नमकीन खट्टा-मीठा, मां वैष्णो नमकीन, नेचुरल टेस्ट ग्रीन चिली सॉस और मुस्कान ब्रांड सोया सॉस.

26 दुकानों, होटलों और डेयरियों के लाइसेंस सस्पेंड

इसके अलावा अलग-अलग जिलों में लिए गए लूज खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के बाद 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. इनमें जयपुर के मैसर्स बालाजी जायका, मैसर्स द बब्बू कैफे, मैसर्स वाई.बी.एस. कैफे, मैसर्स राजेन्द्र एंटरप्राइजेज और मैसर्स जीवा फूड्स शामिल हैं, जहां यूज्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर के नमूने असुरक्षित पाए गए.

अलवर-भरतपुर में इन दुकानों का लाइसेंस रद्द

अलवर में जितेन्द्र एंटरप्राइजेज से मिक्स दूध और बानसूर में मैसर्स मिल्क कलेक्शन सेंटर से मिक्स मिल्क का सैंपल फेल मिला. अजमेर के तोपदड़ा स्थित मैसर्स देवनारायण दूध डेयरी से पनीर का नमूना असुरक्षित पाया गया. ब्यावर में मैसर्स कृष्णा एंटरप्राइजेज एवं मैसर्स जी.एल. एंटरप्राइजेज से घी, मैसर्स रुचित महावीर उद्योग से मिर्च पाउडर और मैसर्स गुलाबचन्द उत्तमचन्द से हल्दी पाउडर के नमूने असुरक्षित पाए गए.

भरतपुर में मैसर्स श्री श्यामजी एंटरप्राइजेज से धनिया पाउडर, मैसर्स पायोड डेयरी से मावा तथा मैसर्स डी.एस. स्वीट्स से पनीर के नमूने असुरक्षित पाए गए. इसी प्रकार धौलपुर जिले में मैसर्स भूतेश्वर पनीर भंडार से मावा और मैसर्स निरंजन सिरोलिया डेली एंड नीड्स, मैसर्स बालाजी डेयरी एवं मैसर्स लक्ष्मी मिल्क एंड मावा सप्लायर से पनीर के नमूने असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

यह भी पढे़ं-

100 करोड़ की MD ड्रग फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा, किराए पर लिया था फॉर्म हाउस

प्रिंसिपल की स्कूल में घिनौनी हरकत, छात्राओं ने मुंह पर पोती कालिख; गुस्साए लोगों का हंगामा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan News, Rajasthan News In Hindi, Food & Drug Administration, Food Security, Rajasthan Food Safety Department Action
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com