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Old Pension Scheme पर सरकार ने दी खुशखबरी, जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्‍कीम- OPS का लाभ

Old Pension Scheme: सरकारी आदेश के मुताबिक, 24 दिसंबर 2009 से पहले जारी भर्ती विज्ञापन पर नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को OPS का विकल्प देने का प्रावधान सामने आया है. लेकिन इसके नियम और 3 महीने की समयसीमा का ध्‍यान रखना जरूरी है.

Old Pension Scheme पर सरकार ने दी खुशखबरी, जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्‍कीम- OPS का लाभ
Old Pension Scheme: OPS पर सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स/File Photo

Good News on OPS-Old Pension Scheme: ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर खुशखबरी सामने आई है. बड़ी संख्‍या में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्‍कीम का लाभ मिलने वाला है. ये खबर यूं तो जम्‍मू-कश्‍मीर के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन OPS की मांग कर रहे देश के लाखों कर्मचारियों के लिए ये खबर उम्‍मीद की किरण साबित हो सकती है. दरअसल, जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर ये है कि अब वहां उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का फायदा मिलेगा, जिनकी नौकरियां 24 दिसंबर 2009 से पहले निकाली गई भर्ती के तहत हुई हैं. जिन पदों पर भर्ती भले ही 24 दिसंबर से 2009 के बाद हुई हों, लेकिन भर्ती का विज्ञापन 24 दिसंबर से 2009 से पहले निकाला गया था, उन पर बहाल हुए सरकारी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ के दायरे में आएंगे. 

इस संबंध में वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. AINPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मंजीत पटेल ने इस फैसलें पर खुशी जताते हुए इसे कर्मचारियों के संघर्ष की जीत बताया है. उन्‍होंने कहा, 'ये फैसला इसलिए खास है, क्‍योंकि इससे दिल्ली और दूसरे राज्यों के उन कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद बढ़ गई है जो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अदालतों में लड़ाई लड़ रहे हैं.  

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद आने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (NPS) लागू की थी. इसी तर्ज पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी 24 दिसंबर 2009 को NPS की अधिसूचना जारी की थी. इसके तहत 1 जनवरी 2010 या उसके बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू कर दिया था. 

इसके बाद से ही बड़ी संख्‍या में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में जाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर प्रयास कर रहे थे. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने ऐसे पुराने विज्ञापित पदों पर आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका (वन-टाइम ऑप्शन) दे दिया है.

कर्मचारियों को क्या करना होगा?

  1. 3 महीने का समय: इस आदेश के जारी होने के बाद पात्र कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन योजना चुनने के लिए सिर्फ 3 महीने का समय होगा.
  2. आवेदन प्रक्रिया: कर्मचारियों को अपना विकल्प फॉर्म अपने विभाग के ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) के पास जमा करना होगा, जो इसे आगे की जांच के लिए प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे.
  3. अकाउंट बदलना: जैसे ही किसी कर्मचारी का पुरानी पेंशन योजना में जाने का आदेश मंजूर हो जाएगा, उसका पुराना एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा और उसे सामान्य भविष्य निधि (GPF) का सदस्य बना दिया जाएगा.

 

  • यहां देखिए सरकार का ऑर्डर 

कर्मचारियों और संगठन में खुशी की लहर

कर्मचारी नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है. ऑल इंडिया NPS इंप्‍लॉई फेडरेशन (AINPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मंजीत पटेल ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि चूंकि जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दिल्ली और अन्य राज्यों के उन कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद बढ़ गई है जो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अदालतों में लड़ाई लड़ रहे हैं. 

उन्‍होंने कहा, ' 2009 के बाद जम्‍मू-कश्‍मीर में NPS को एंडोर्स किया गया था और तब जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान था. चूंकि अब जम्मू कश्मीर भी 2019 से दिल्ली की तरह ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्‍ली के लिए एक आधार तैयार हो गया है.'

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उन्‍होंने कहा कि इसके अलावा, हाल ही में विधानसभा में शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर आए प्रस्तावों से भी देश भर के कर्मचारियों और शिक्षकों को एक नया संबल मिला है.

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