प्रतीकात्मक तस्वीर.
सीकर:
जिले की एक स्थानीय अदालत ने सदर थाना क्षेत्र में एक महिला को लगभग ढाई साल पूर्व अपने पति की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ की कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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अपर लोक अभियोजक रमेश पारीक ने बताया कि अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज भारद्वाज ने सुनवाई के बाद सुमन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. उन्होंने अवैध संबंधों को हत्या की वजह बताया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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