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This Article is From Nov 01, 2018

आसाराम बापू को फिर से झटका, जोधपुर कोर्ट ने 20 दिन की पैरोल याचिका खारिज की

राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बापू को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है.

आसाराम बापू को फिर से झटका, जोधपुर कोर्ट ने 20 दिन की पैरोल याचिका खारिज की
आसाराम बापू
जोधपुर: राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बापू को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है. जोधपुर जिला पैरोल कमेटी ने आसाराम बापू की 20 दिनों की पैरोल याचिका को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि आसाराम पर बलात्कार और हत्या का मामला है और इसी मामले में वह जेल में बंद है. बात दें कि राजस्थान के जोधपुर स्थित अपने आश्रम में वर्ष 2013 में 16 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने आसाराम को बुधवार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
  साबरमती नदी के किनारे एक झोंपड़ी से शुरुआत करने से लेकर देश और दुनियाभर में 400 से अधिक आश्रम बनाने वाले आसाराम ने चार दशक में 10,000 करोड़ रुपये का साम्राज्य खड़ा कर लिया था. आसाराम और चार अन्य सहआरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत छह नवंबर 2013 को पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया था. पीड़िता ने आसाराम पर उसे जोधपुर के नजदीक मनाई इलाके में आश्रम में बुलाने और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली पीड़िता मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रही थी. फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने कहा,‘हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और हमें खुशी है कि न्याय मिला.' उन्होंने कहा कि परिवार लगातार दहशत में जी रहा था और इसका उनके व्यापार पर भी काफी असर पड़ा. फैसले के मद्देनजर जोधपुर जेल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी जहां पहले से निषेधाज्ञा लागू थी.

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