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आसाराम की मेडिकल बेल पर 6 अगस्त को 'सुप्रीम' सुनवाई; AIIMS ने कहा-अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम की अंतरिम मेडिकल बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 6 अगस्त को सुनवाई करेगा. AIIMS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता है.

आसाराम की मेडिकल बेल पर 6 अगस्त को 'सुप्रीम' सुनवाई; AIIMS ने कहा-अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं
आसाराम की मेडिकल बेल पर 6 अगस्त को सुनवाई, AIIMS बोला- अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं, लेकिन 24 घंटे निगरानी जरूरी
नई दिल्ली:

जोधपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम बापू की अंतरिम मेडिकल जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त को सुनवाई करेगा. इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने अदालत में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कर दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाराम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी की जरूरत है. रिपोर्ट पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मौजूद कुछ बिंदुओं को लेकर सवाल भी उठाए हैं. मामले की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य स्थिति, मेडिकल रिपोर्ट और जमानत की मांग प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई AIIMS की रिपोर्ट

आसाराम की अंतरिम मेडिकल बेल याचिका पर सुनवाई के दौरान AIIMS की ओर से विस्तृत चिकित्सकीय रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई. जस्टिस एम.एम. सुंदरश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती रखने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि डॉक्टरों ने यह भी उल्लेख किया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी की जरूरत है.

रिपोर्ट में विरोधाभास पर अदालत की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS की रिपोर्ट के दो हिस्सों की ओर ध्यान दिलाया. पीठ ने कहा कि रिपोर्ट का एक भाग अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं बताता, जबकि दूसरा भाग लगातार चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत पर जोर देता है. अदालत ने इस पहलू पर टिप्पणी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी.

पहले AIIMS को जांच का दिया था निर्देश

इससे पहले 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS के निदेशक को विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित कर आसाराम का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण कराने का निर्देश दिया था. अदालत यह जानना चाहती थी कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति वास्तव में कितनी गंभीर है और क्या उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम राहत दी जानी चाहिए.

स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर मांगी जमानत

आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है. याचिका में दावा किया गया है कि वह आंतरिक रक्तस्राव जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं और विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है. इसी आधार पर उन्होंने सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक अंतरिम राहत की गुहार लगाई है.

राजस्थान सरकार ने किया विरोध

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आसाराम की दलीलों का विरोध किया था. उन्होंने अदालत को बताया था कि कुछ महीने पहले चिकित्सा आधार पर मिली राहत के दौरान आसाराम काशी विश्वनाथ और अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं. तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यदि स्वास्थ्य स्थिति इतनी गंभीर थी तो फिर लंबी यात्राएं कैसे संभव हुईं. सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी दावों की जांच तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए.

2013 के दुष्कर्म मामले से जुड़ा है प्रकरण

यह मामला वर्ष 2013 में जोधपुर स्थित आसाराम के आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म, गलत तरीके से बंधक बनाने और धमकाने के आरोपों से जुड़ा है. मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया था. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी मई 2026 में उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा.

सुप्रीम कोर्ट में लंबित है अपील

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनकी अपील फिलहाल विचाराधीन है. अब 6 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट, स्वास्थ्य संबंधी दलीलों और अंतरिम जमानत की मांग पर आगे विचार करेगा. मामले पर सभी पक्षों की नजरें अगले सुनवाई दिवस पर टिकी हुई हैं.

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