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This Article is From Jul 17, 2023

"गुरुद्वारा एक्ट संशोधन सहित चारों बिल कानून का उल्लंघन": पंजाब गवर्नर ने दिया CM को जवाब

Gurbani Telecast Issue: सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है. सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में प्रस्तावित संशोधन पर सहमति नहीं देने पर सीएम मान ने राज्यपाल को घेरा. अब राज्यपाल ने इसका जवाब दिया है.

"गुरुद्वारा एक्ट संशोधन सहित चारों बिल कानून का उल्लंघन": पंजाब गवर्नर ने दिया CM को जवाब
पंजाब सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच सियासी जंग जारी है.
चंडीगढ़:

स्वर्ण मंदिर गुरबाणी प्रसारण विवाद मामला पिछले काफी वक्त से चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को चिट्ठी लिखी थी. राज्यपाल ने सोमवार को इसका जवाब दिया है. राज्यपाल ने सीएम को लिखा, "मैंने कानूनी सलाह ली है, जिससे मुझे भरोसा है कि 19 और 20 जून को जब यह चार बिल पास किए गए, तो विधानसभा का सत्र बुलाना ही नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन था. इसलिए इन विधायकों की कानूनी वैधता पर शक है."

राज्यपाल ने आगे कहा, "मैं इस बारे में विचार कर रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सलाह लूं या फिर संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए इन विधायकों को आरक्षित कर दूं. आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं 19 और 20 जून के सत्र की पहले वैधता देखूंगा."

राज्यपाल ने आगे लिखा, "15 जुलाई के आपके पत्र के संदर्भ में, आपके स्वयं के दावे से ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक विशेष राजनीतिक परिवार के कुछ कार्यों से चिंतित हैं. आपने मेरे द्वारा लिए गए समय को 'पंजाब के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का गला घोंटने के समान' बताना उचित समझा है. मामला आपकी निजी धारणा का प्रतीत होता है, उसमें मैं आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहता.

राज्यपाल ने कहा, "मुख्यमंत्री के रूप में आप इस बात की सराहना करेंगे कि पंजाब के लोग यह सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से चिंतित हैं कि जो कानून अंततः उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पारित किया जाए."

आपको बता दें इस शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को चिट्ठी लिखी थी. मुख्यमंत्री ने कहा था, "आपको 26 जून सिख गुरद्वारा संशोधन कानून पास करके भेजा था, लेकिन आपने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए."

राज्यपाल ने इसी चिट्ठी का जवाब देते हुए 19 और 20 जून के उस विधानसभा सत्र पर ही सवाल उठा दिए, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबाणी के प्रसारण के अधिकार किसी एक चैनल की बजाय सभी को मुफ्त देने संबंधित विधेयक विधानसभा से पास किया गया था.

दरअसल, पंजाब विधानसभा ने 20 जून को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का निशुल्क प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया था. एक दिन पहले, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने कहा था कि वह स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के प्रसारण के लिए एक सैटेलाइट चैनल और अपना यूट्यूब चैनल शुरू करेगी.

फिर दो दिन पहले ही एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा था कि 24 जुलाई से गुरबाणी का प्रसारण यूट्यूब के जरिए होगा. जिसके सारे अधिकार एसजीपीसी के पास होंगे. एक प्राइवेट कंपनी भी प्रसारण के लिए उनके साथ रहेगी. धामी की तरफ से कहा गया कि इसके बाद एक सेटेलाइट चैनल शुरू करने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया जाएगी और तीन महीने के बाद एसजीपीसी अपना सेटेलाइट चैनल लेकर आएगी. इस यूट्यूब चैनल का नाम 'सचखंड श्री हरमंदर साहिब अमृतसर' रखने की घोषणा की गई थी. हालांकि, इसकी फाइल क्लियर नहीं हो पाई है.

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