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बिना सलाह पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस की नियुक्ति का विरोध, CM मान ने इमरजेंसी मीटिंग में लिया बड़ा फैसला

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि नियमों के मुताबिक राज्य सरकार की राय ज़रूरी होने के बावजूद, चीफ जस्टिस की नियुक्ति से पहले पंजाब सरकार से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया. यह सिर्फ़ नियुक्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पंजाब के अधिकारों और संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा है.

बिना सलाह पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस की नियुक्ति का विरोध, CM मान ने इमरजेंसी मीटिंग में लिया बड़ा फैसला
चंडीगढ़:

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब सरकार से बिना किसी सलाह के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के फैसले की आलोचना की है. सीएम ने इसको लेकर रविवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के अधिकारों का लगातार अतिक्रमण करने और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया.

प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार की सहमति लिए बिना पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, स्थापित प्रक्रियाओं (प्रक्रिया ज्ञापन) और संवैधानिक मानदंडों का सीधा उल्लंघन है.

इसमें कहा गया, "केंद्र द्वारा हमारे ₹9,000 करोड़ के RDF फंड और बाढ़ राहत पैकेज को रोके रखना, BBMB के नियमों में बदलाव और अब न्यायिक नियुक्तियों में सीधा दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारी मांग है कि इस नियुक्ति को तुरंत रोका जाए और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य की राय का उचित सम्मान किया जाए."

इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब सरकार से बिना किसी सलाह के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह नियुक्ति किया गया है, उससे पंजाब के संवैधानिक अधिकारों और देश के फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति केंद्र के सम्मान पर गंभीर सवाल उठे हैं. इस दौरान उनके साथ आप नेता तरनप्रीत सिंह सन्नी भी मौजूद थे.

जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि नियुक्ति को अंतिम रूप देने से पहले पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. जिस तरह से यह नियुक्ति की गई है, उससे पंजाब के संवैधानिक अधिकारों और देश के फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति केंद्र के सम्मान पर बड़े सवाल उठते हैं. नियुक्ति को तय करने से पहले पंजाब सरकार को अपने विचार पेश करने का अवसर नहीं दिया गया.

मंत्री ने कहा कि यह मामला इसलिए भी बहुत गंभीर है, क्योंकि ऐसे नियुक्ति को कंट्रोल करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में संबंधित राज्य सरकार के विचारों को ध्यान में रखने का साफ प्रोविजन है. उन्होंने कहा, “पंजाब के गवर्नर का 12 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को भेजा गया लेटर और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का लेटर, दोनों में इस संबंधित प्रक्रिया का ज़िक्र था.”

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मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “नियमों के मुताबिक राज्य सरकार की राय ज़रूरी होने के बावजूद, चीफ जस्टिस की नियुक्ति से पहले पंजाब सरकार से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया. यह सिर्फ़ नियुक्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पंजाब के अधिकारों और संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा है.”

उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस समय के सबसे सीनियर जज, जस्टिस जी.एस. संधावालिया के प्रति केंद्र सरकार के पिछले रवैये पर भी सवाल उठाए. उन्होंने याद दिलाया, “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई 2024 में जस्टिस संधावालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त होने से पहले नियुक्ति को दो महीने से ज़्यादा समय तक रोक कर रखा गया.”

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मैं पूछना चाहता हूं कि कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जस्टिस जीएस संधावालिया को मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाने में देरी क्यों की गई, जबकि जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब सरकार से सलाह लिए बिना पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों नियुक्त किया गया?”

उन्होंने कहा, “इससे एक बुनियादी सवाल उठता है: अगर राज्य सरकार की सलाह तय प्रोसेस का हिस्सा है, तो पंजाब की चुनी हुई सरकार से सलाह क्यों नहीं ली गई? मुख्यमंत्री तीन करोड़ पंजाबियों के जनादेश को रिप्रेजेंट करते हैं. चुनी हुई राज्य सरकार को नज़रअंदाज़ करना न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पंजाब के लोगों का भी अपमान है.”

इस नियुक्ति को राज्य के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बताते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “संविधान एक फेडरल ढांचा बनाता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार साफ तौर पर तय हैं. केंद्र बार-बार राज्यों के अधिकारों में दखल नहीं दे सकता. पंजाब सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों और फेडरल ढांचे को कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी.”

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CM Bhagwant Mann, Punjab-Haryana High Court, Punjab And Haryana High Court Chief Justice
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