नीतिश कुमर (फाइल फोटो)
पटना:
बिहार में लागू नए शराबबंदी कानून में शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग को लेकर विज्ञापन देने और उसे प्रकाशित करने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है.
नए शराबबंदी कानून की धारा 40 के तहत किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग की याचना करने वाला कोई विज्ञापन देता है तो वह कम से कम तीन से पांच वर्ष के कारावास और दस लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.
नए शराबबंदी कानून की धारा 44 के तहत अवैध शराब व्यापार में अवयस्क अथवा महिलाओं को नियोजित करने पर कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है तथा एक से दस लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
नए शराबबंदी कानून की धारा 40 के तहत किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग की याचना करने वाला कोई विज्ञापन देता है तो वह कम से कम तीन से पांच वर्ष के कारावास और दस लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.
नए शराबबंदी कानून की धारा 44 के तहत अवैध शराब व्यापार में अवयस्क अथवा महिलाओं को नियोजित करने पर कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है तथा एक से दस लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है.
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