विधायक के बेटे ने तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू से इन दो गाड़ियों को मारी टक्कर
जयपुर:
जयपुर के अशोक नगर थाना क्षेत्र के सी स्कीम इलाके में अपनी तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू से दुर्घटना को अंजाम देने वाले सिद्धार्थ महेरिया ने कार चलाते समय स्वीकृत मात्रा से पांच गुना अधिक शराब पी रखी थी।
उसने एक ऑटो रिक्शा और एक पीसीआर वैन को अपने वाहन से टक्कर मार दी थी जिससे तीन लोगों की मौत हो गई थी और पांच अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महेरिया के बेटे सिद्वार्थ महेरिया की ब्रेथ एनलाइजर जांच में एल्कोहल की मात्रा 152 मिलीग्राम पाई गई है जबकि सामान्य रूप से कार चलाते समय एल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महेरिया की कार की गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। शनिवार को रात उसने नशे की हालत में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू से पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी और फिर बाद में एक पुलिस वैन को टक्कर मार दी। ऑटो में सवार चार लोगों में से तीन लोगों की मौत हो गई थी और अन्य एक घायल हो गया था।
पुलिस वैन में सवार एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गये थे। महेरिया के साथ उसका एक रिश्तेदार भी कार में सवार था । महेरिया को पुलिस ने कल भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गिरफ्तार किया था।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उसने एक ऑटो रिक्शा और एक पीसीआर वैन को अपने वाहन से टक्कर मार दी थी जिससे तीन लोगों की मौत हो गई थी और पांच अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महेरिया के बेटे सिद्वार्थ महेरिया की ब्रेथ एनलाइजर जांच में एल्कोहल की मात्रा 152 मिलीग्राम पाई गई है जबकि सामान्य रूप से कार चलाते समय एल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महेरिया की कार की गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। शनिवार को रात उसने नशे की हालत में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू से पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी और फिर बाद में एक पुलिस वैन को टक्कर मार दी। ऑटो में सवार चार लोगों में से तीन लोगों की मौत हो गई थी और अन्य एक घायल हो गया था।
पुलिस वैन में सवार एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गये थे। महेरिया के साथ उसका एक रिश्तेदार भी कार में सवार था । महेरिया को पुलिस ने कल भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गिरफ्तार किया था।
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