अशोक चव्हाण (फाइल फोटो)
- बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण को बड़ी राहत दे दी है
- आदर्श घोटाले में अब उन पर केस नहीं चलेगा
- राज्यपाल ने दी थी इन पर केस चलाने की अनुमति
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मुंबई:
आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल की मंजूरी को रद्द कर दिया है. अशोक चव्हाण के लिए यह बड़ी राहत की बात है. चव्हाण पर अब मुकदमा नहीं चलेगा.
बता दें कि महाराष्ट्र के चर्चित आदर्श घोटाला मामले में उस समय नया मोड़ आ गया था, जब राज्यपाल ने मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी थी. गौरतलब है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दूसरी बार महाराष्ट्र के राज्यपाल को खत लिखकर आदर्श घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर चलेगा केस, राज्यपाल ने दी अनुमति
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई के अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने भी एक प्रस्ताव भेजकर गवर्नर विद्यासागर राव से गुजारिश की थी कि वह अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई को अनुमति दें. अशोक चव्हाण उन 13 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने आदर्श घोटाले में चार्जशीट किया था.
VIDEO- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नहीं गिराई जाएगी आदर्श सोसाइटी बिल्डिंग
पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री मौजूदा समय में पार्टी के सांसद हैं, और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं. इससे पहले कांग्रेस की सरकार के समय तत्कालीन गवर्नर के शंकरनारायणन ने इस मामले में सीबीआई को अनुमति देने से इंकार कर दिया था.
बता दें कि महाराष्ट्र के चर्चित आदर्श घोटाला मामले में उस समय नया मोड़ आ गया था, जब राज्यपाल ने मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी थी. गौरतलब है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दूसरी बार महाराष्ट्र के राज्यपाल को खत लिखकर आदर्श घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर चलेगा केस, राज्यपाल ने दी अनुमति
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई के अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने भी एक प्रस्ताव भेजकर गवर्नर विद्यासागर राव से गुजारिश की थी कि वह अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई को अनुमति दें. अशोक चव्हाण उन 13 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने आदर्श घोटाले में चार्जशीट किया था.
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पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री मौजूदा समय में पार्टी के सांसद हैं, और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं. इससे पहले कांग्रेस की सरकार के समय तत्कालीन गवर्नर के शंकरनारायणन ने इस मामले में सीबीआई को अनुमति देने से इंकार कर दिया था.
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