आगर मालवा में गौ वंश के अवैध परिवहन के दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई की गई है. दोनों आरोपियों को उज्जैन जेल भेजा गया है.
आदतन गौ वंश के अवैध परिवहन को आधार बनाकर महबूब पिता सत्तार खां निवासी गांव लाम्बी खेड़ा, जिला उज्जैन और रोडमल पिता बद्रीलाल मालवीय निवासी आगर मालवा पर रासुका की कार्रवाई की गई .
मध्यप्रदेश : खंडवा में गौहत्या के मामले में तीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई
हाल ही में मध्यप्रदेश के खंडवा शहर में गौहत्या के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया गया. राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस तरह की यह पहली कार्रवाई थी. आगर मालवा में इस तरह की दूसरी कार्रवाई की गई.
VIDEO : खंडवा में गौहत्या मामले में तीन गिरफ्तार
खंडवा पुलिस के मुताबिक खरखाली गांव के पास उसे गौ तस्करों के होने की खबर मिली थी. मुखबिर की सूचना पर पुलिस जैसे ही खरखाली पहुंची तो सभी आरोपी वहां से भाग खड़े हुए. भागते हुए गौ हत्या के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. तीसरे आरोपी को सोमवार की सुबह गिरफ्तार किया गया. इस मामले में खंडवा के परदेशीपुरा से गिरफ्तार दो आरोपी नदीम उर्फ राजू और शकील दोनों ही सगे भाई हैं. वहीं तीसरा आरोपी खरखाली गांव का ही रहने वाला है.
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