- डोंबिवली में डॉक्टर से मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को सशर्त जमानत मिल गई है.
- रमेश म्हात्रे के साथ दूसरे आरोपियों को भी जमानत मिल गई है. तीनों को अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे.
- डॉक्टरों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था. जिस पर प्रदेश में डॉक्टरों ने विरोध जताया था.
महाराष्ट्र के डोंबिवली में डॉक्टर से मारपीट के आरोपी शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे और अन्य दूसरे आरोपियों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सभी आरोपियों को सशर्त जमानत मिल गई है. आरोपी रमेश म्हात्रे गोवा के एक रिजॉर्ट में रहेंगे जिसका पता कोर्ट को बताया गया है उन्हें अंजुना पुलिस स्टेशन में हफ्ते के तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हॉजिरी दर्ज करानी होगी. बता दें कि डोंबिवली रमेश म्हात्रे ने अपने साथियों के साथ तीन डॉक्टरों के साथ मारपीट की थी. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
पासपोर्ट जमा करना होगा
बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आरोपी को गवाहों को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करने या पीड़ित डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके अलावा आरोपियों को जांच और मुकदमे के दौरान कल्याण-डोंबिवली और ठाणे जिले की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. डॉक्टरों की सुरक्षा को देखते हुए इस मामले का मुकदमा फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा.
कल्याण-डोंबिवली का है मामला
दरअसल, यह मामला 6 जुलाई 2026 की रात को कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में आने वाले शास्त्री नगर अस्पताल का था. अस्पताल में एक नवजात शिशु को भर्ती कराया गया था, जिसे तुरंत एनआईसीयू बेड की जरूरत थी. अस्पताल में बेड खाली न होने के कारण डॉक्टरों ने बच्चे को किसी दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी. इस बात से नाराज होकर शिवसेना नेता रमेश म्हात्रे अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने और उनके साथियों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ न केवल गाली-गलौज की, बल्कि उन पर लात-घूंसों, कुर्सियों और फाइलों से जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना के बाद महाराष्ट्र भर के डॉक्टरों में भारी आक्रोश देखा गया था.
शुरुआत में स्थानीय कल्याण कोर्ट ने रमेश म्हात्रे को जमानत दे दी थी, जिसे लेकर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया. ऐसे में 18 जुलाई को म्हात्रे की जमानत रद्द कर दी थी और उसे जेल जाना पड़ा था. लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है.
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