मालेगांव ब्लास्ट केस: बरी हुए समीर ने ATS पर लगाए पैसे चुरने का आरोप.
- महाराष्ट्र की विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को 17 साल बाद बरी कर दिया.
- समीर कुलकर्णी ने गिरफ्तारी के दौरान ज़ब्त किए गए 900 रुपये में से 750 रुपये लौटाने की मांग की.
- अदालत ने बताया कि ज़ब्त की गई संपत्ति अगले आदेश तक सबूत के रूप में बरकरार रहेगी और वापस नहीं की जाएगी.
महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले में गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने 17 साल के इंतजार के बाद सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया. बरी होने वालों में समीर कुलकर्णी (Malegaon Blast Sameer Kulkarni) भी शामिल हैं. फैसले के दौरान कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही दिलचस्प रहा. समीर कुलकर्णी ने एटीएस पर उनके 150 रुपए चुराने का आरोप लगाया. उन्होंने अदालत में जज साहब से कहा कि उनके 750 रुपये वापस किए जाएं. आखिर समीर कुलकर्णी ने एसटीएफ पर ऐसा आरोप क्यों लगाया है, जानिए.
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'मेरे 750 रुपए रुपये तो लौटा दीजिए'
समीर ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान उनका 900 रुपए कैश ज़ब्त किया गया था. लेकिन कागज़ पर सिर्फ़ 750 रुपए दिखाए गए थे. उन्होंने कहा कि ठीक है 150 रुपए छोड़ दीजिए, कम से कम मेरे 750 रुपए रुपये तो लौटा दीजिए. जिस पर जज ने कहा था कि वह पहले ही आदेश दे चुके हैं कि “केस प्रॉपर्टी” में से कुछ भी अगले आदेश तक लौटाया नहीं जाएगा. यानी कि सीज़ की गई चीजें अगले आदेश तक सबूत का हिस्सा हैं. भले ही समीर बरी हो गए हों लेकिन अपने 750 रुपये लेनेके लिए उनको अभी इंतजार करना होगा.
समीर कुलकर्णी ने जज साहब से मांगे थे 3 सेकेंड
समीर कुलकर्णी ने अपने 750 रुपये के साथ ही जज साहब से 3 सेकेंड और मांगे थे. ये तीन सेकेंड उन्होंने 'भारत माता की जय' जैसे नारे लगाने के लिए मांगे थे. हालांकि कोर्ट ने उनको नारेबाजी के लिए समय देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि कोर्ट की मर्यादा में नारेबाजी की इजाजत नहीं दी जा सकी.
मालेगांव ब्लास्ट मामले में सातों आरोपी बरी
बता दें कि गुरुवार को मालेगांव ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र की विशेष NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी समेत सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं.
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