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This Article is From Aug 18, 2021

वर्ष 2020 के पोर्नोग्राफी फिल्‍म रैकेट केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बॉम्‍बे हाईकोर्ट से मिली राहत

जस्टिस एसके शिंदें  की सिंगल बेंच ने पुलिस को 25 अगस्‍त को राज कुंद्रा की ओर से फाइल प्री-अरेस्‍ट बेल पर जवाब देने का निर्देश दिया है. जस्टिस शिंदे ने कहा, 'तब तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाता है.'

वर्ष 2020 के पोर्नोग्राफी फिल्‍म रैकेट केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बॉम्‍बे हाईकोर्ट से मिली राहत
वर्ष 2020 के पोनोग्राफी फिल्‍म रैकेट केस में राज कुंद्रा को राहत मिली है
मुंबई:

बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 2020 में शहर की पुलिस की ओर से दर्ज  किए गए पोनोग्राफी फिल्‍म रैकेट केस (2020 Pornography films racket case) में कारोबारी और बॉलीवुड एक्‍ट्रेस शिल्‍पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है. जस्टिस एसके शिंदे  की सिंगल बेंच ने पुलिस को 25 अगस्‍त को राज कुंद्रा की ओर से फाइल प्री-अरेस्‍ट बेल पर जवाब देने का निर्देश दिया है. जस्टिस शिंदे ने कहा, 'तब तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाता है.'

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राज कुंद्रा इस समय जेल में हैं क्‍योंकि उन्‍हें एक अन्‍य केस में इसी वर्ष जुलाई में गिरफ्तार किया था. यह मामला कुछ मोबाइल Apps पर पोर्नोग्राफिक क्लिप्‍स के प्रोडक्‍शन और डिस्‍ट्रीब्‍यूशन से जुड़ा हुआ है. वर्ष 2020 के केस में राज ने पिछले सप्‍ताह में अग्रिम जमानत के लिए  याचिका दाखिल की थी. सेशन कोर्ट की ओर से प्री-अरेस्‍ट बेल आवेदन खारिज किए जाने के बाद राज की ओर से यह याचिका लगाई गई थी.

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राज  ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मामले में अन्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है और इसलिए उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए. हाईकोर्ट  में बुधवार को याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रजाक्ता शिंदे ने दलील दी कि मामले में कुंद्रा की भूमिका मामले में अन्य आरोपी से अलग है.उन्होंने आवेदन के बारे में और निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा.जस्टिस शिंदे ने उन्हें समय देते हुए कुंद्रा को गिरफ्तारी से अगली सुनवाई तक यानी 25 अगस्त तक के लिए संरक्षण देने का निर्देश दिया. कुंद्रा के खिलाफ अक्टूबर 2020 में मुंबई पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नग्न कामुक सामग्री के कथित प्रसारण के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी. कुंद्रा ने अपनी याचिका में दलील दी कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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