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सोसायटी में नहीं होगी बकरे की कुर्बानी, मीरा-भायंदर नगर निगम का बड़ा फैसला, नियम तोड़ा तो भारी जुर्माना

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मीरा-भायंदर नगर निगम ने आदेश जारी करके हाउसिंग सोसायटियों में बकरियों की कुर्बानी पर रोक लगाई है. यह इलाका मुंबई के बाहरी इलाके में आता है.

सोसायटी में नहीं होगी बकरे की कुर्बानी, मीरा-भायंदर नगर निगम का बड़ा फैसला, नियम तोड़ा तो भारी जुर्माना
मीरा-भायंदर नगर निगम का बड़ा फैसला (फाइल फोटो)
मीरा-भायंदर:

महाराष्ट्र के ठाणे जिले से सटे मीरा-भायंदर नगर निगम की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. जहां आवासीय सोसाइटियों, घरों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर बकरियों को लाने, रखने और उनकी कुर्बानी देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. हाल ही में हुई नगर निगम की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव समर्थन मिला था, जबकि विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई थी. दरअसल, पिछले साल मुद्दे पर मीरा-भायंदर में विवाद भी हुआ था. ऐसे में नगर निगम ने यह फैसला किया है, नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है. 

4 महीने पहले हुआ था विवाद 

दरअसल, करीब चार महीने पहले मीरा रोड के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था. जब कुर्बानी के लिए 40 से 50 बकरियां लाई गई थीं. इस घटना के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े कर्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते नगर निगम अधिकारियों को जानवरों के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचे को हटाना पड़ा. इन पाबंदियों के अलावा प्रस्ताव में यह भी अनिवार्य किया गया है कि मांस बेचने वाले सभी कारोबारियों को निगम से 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) लेना होगा. बिना NOC के या खुली जगहों पर मांस बेचने पर 25000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

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25000 का जुर्माना लगेगा

विक्रेताओं को मांस या जानवरों के अंगों को इस तरह प्रदर्शित करने से मना किया गया है कि वे सड़कों से दिखाई देंगा. उन्हें फ्रॉस्टेड या टिंटेड ग्लास लगाना होगा. पहली बार नियम तोड़ने पर 25000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि बार-बार ऐसा करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है और आपराधिक मामले भी दर्ज हो सकते हैं. यह नीति सड़कों, सार्वजनिक चौराहों, स्कूलों, अस्पतालों और खेल के मैदानों में आवारा जानवरों को खाना खिलाने पर भी रोक लगाती है और इस गतिविधि को केवल नगर निगम द्वारा तय किए गए इलाकों तक ही सीमित रखती है. 

हालांकि इस मुद्दे पर इलाके में राजनीति भी देखी जा रही है. कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है. फिलहाल यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

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