महाराष्ट्र के गोंदिया की एक अदालत ने 2021 में छह साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 30 साल जेल की सजा सुनाई है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. सरकारी वकील कैलाश खंडेलवाल ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.टी. वानखेड़े ने शुक्रवार को महेश टेम्भुरने (32) को दोषी ठहराया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 20 साल जेल और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई.
खंडेलवाल ने बताया कि सजाएं लगातार चलेंगी, जिसका मतलब है कि टेम्भुरने को 30 साल जेल में बिताने होंगे.
उन्होंने बताया कि टेम्भुरने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
उन्होंने बताया कि टेम्भुरने ने अक्टूबर 2021 को पीड़िता को चॉकलेट का लालच दिया और एक सुनसान जगह पर उसके साथ बलात्कार किया.
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