महाराष्ट्र में Coronavirus के 57 हजार से ज्यादा नए मामले, 222 मरीजों की मौत

महाराष्ट्र में कोरोनावायरस (Coronavirus in Maharashtra) के 57,074 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 222 मरीजों की मौत हुई है.

महाराष्ट्र में Coronavirus के 57 हजार से ज्यादा नए मामले, 222 मरीजों की मौत

महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा कोरोनावायरस
  • राज्य में कोविड-19 के 57,074 नए मामले
  • पिछले आंकड़े में 222 कोरोना मरीजों की मौत
मुंबई:

महाराष्ट्र में कोरोनावायरस (Coronavirus in Maharashtra) के 57,074 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 222 लोगों की मौत हुई है. राज्य में संक्रमण के कुल मामले 30,10,597 हो गए. अब तक कुल 55,878 मरीजों की मौत हुई है. 25,22,823 लोग ठीक हो चुके हैं. राज्य में कोविड के 4,31,896 एक्टिव केस हैं. कोरोना मामलों में महाराष्ट्र के बाद केरल (Kerala Covid-19) दूसरे स्थान पर है. वहां अब तक कुल 11,35,233 मामले सामने आ चुके हैं. इसके बाद कर्नाटक (Karnataka Covid-19) और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh Covid-19) है.

महाराष्ट्र में सोमवार रात से लागू हुए लॉकडाउन के दायरे से पेट्रोल पंप, सरकारी एवं निजी सुरक्षा सेवाओं और फल विक्रेताओं को भी कड़े प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखते हुए इन्हें आवश्यक सेवाओं की सूची में जोड़ दिया गया है. संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार यह छूट दी गई है. हालांकि, सोमवार को जारी संशोधित आदेश में जिन प्रतिष्ठानों के कार्यालयों को संचालन की अनुमति दी गई है, उनके कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराना होगा.

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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की थी. साथ ही 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने की भी घोषणा की गई थी. ये सभी पांबदियां सोमवार से राज्य में लागू हो गईं.

इसके अलावा कोरोनावायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थियेटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू की गई हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में रविवार को कहा था कि सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इसके अलावा, सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी.

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इस बीच, पुणे शहर में आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर 30 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे. पुणे नगर निगम ने सोमवार को जारी ताजा आदेश में यह पाबंदी लगाई है. आदेश के मुताबिक, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक एवं निजी बैंकों, बीमा एवं दूरसंचार कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के कार्यालय के अलावा बाकी सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे.

इसके मुताबिक, सप्ताहांत के लॉकडाउन के तहत शहर में शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि, इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी. पुणे के महापौर मुरलीधर मोहोल ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर की बाकी सभी दुकानें एवं बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे.

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