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घाटकोपर होर्डिंग हादसा : गिरफ्तारी के बाद आरोपी अरशद को हिरासत में भेजा गया, लगा ये आरोप

मुंबई के घाटकोपर इलाके में 13 मई को होर्डिंग गिर गई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस मामले में क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन हुआ है.

घाटकोपर होर्डिंग हादसा : गिरफ्तारी के बाद आरोपी अरशद को हिरासत में भेजा गया, लगा ये आरोप
मुंबई:

घाटकोपर होर्डिंग गिरने के मामले में फरार चल रहे गोवंडी के व्यवसायी अरशद खान को उत्तर प्रदेश से मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है. जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया गया है. अरशद खान, पूर्व जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद का सहयोगी है. उस पर ईगो मीडिया से 46 लाख रुपये लेने का आरोप है. ईगो मीडिया कंपनी का उस होर्डिंग से ताल्लुक है, जो इस साल मई में गिर गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे.

अरशद को कोर्ट से नहीं मिली राहत

घाटकोपर होर्डिंग गिरने के मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पिछले छह महीने से फरार चल रहे वांछित आरोपी अरशद खान को गिरफ्तार कर लिया है. खान की अग्रिम जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली. एसआईटी ने खान को रविवार देर शाम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया. उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की जांच के लिए शनिवार तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया गया.

एसआईटी ने किया क्या खुलासा

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, मामले में आरोपी कंपनी ईजीओ मीडिया ने घाटकोपर में 120x140 होर्डिंग का ठेका हासिल करने के लिए अरशद खान को काफी रकम दी थी. 13 मई को होर्डिंग गिर गई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. एसआईटी ने खुलासा किया कि यह भुगतान ईगो मीडिया के निदेशक ने पूर्व जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद द्वारा कथित तौर पर दिए गए निर्देशों के बाद किया था.

होर्डिंग के ठेके के लिए 1 करोड़ का भुगतान

ईजीओ मीडिया की पूर्व निदेशक और मामले में आरोपी जाह्नवी मार्थे ने अपने बयान में दावा किया कि उन्होंने होर्डिंग का ठेका हासिल करने के लिए खालिद के निर्देश पर खान को 1 करोड़ से अधिक का भुगतान किया था. क्राइम ब्रांच सूत्रो के  अनुसार जांच में यह बात सामने आ गई खान की हिरासत की मांग करने वाली क्राइम ब्रांच की रिमांड अर्जी के मुताबिक, आरोपी कंपनी ईजीओ मीडिया और उनकी सहयोगी कंपनी ने जुलाई 2021 से दिसंबर 2023 तक 18 अलग-अलग खातों में 84 लाख रुपये का भुगतान किया है, जिनका कंपनी से कोई संबंध नहीं है.

किस सवाल का जवाब खोजने में लगी क्राइम ब्रांच

ये भुगतान खान के निर्देश पर इन खातों में किए गए थे. क्राइम ब्रांच ने अदालत को बताया है कि वे इस बात की जांच करना चाहते हैं कि खान किसकी ओर से ईजीओ मीडिया से पैसे ले रहा था, ताकि उन्हें जीआरपी के तत्कालीन कमिश्नर से होर्डिंग का ठेका हासिल करने में मदद मिल सकें. इस साल की शुरुआत में अदालत में दाखिल 3,299 पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार, मुख्य आरोपी भावेश भिंडे ने जांचकर्ताओं को बताया कि सह-आरोपी और ईजीओ मीडिया की पूर्व निदेशक जाह्नवी मराठे ने उन्हें बताया कि उन्होंने पूर्व जीआरपी आयुक्त कैसर खालिद द्वारा कथित तौर पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अरशद खान को बड़ी रकम का भुगतान किया था.

पूर्व जीआरपी कमिश्नर का बयान भी दर्ज

इस मामले में पूर्व जीआरपी कमिश्नर केसर खालिद का बयान भी एसआईटी ने दर्ज किया था. हालांकि, इसमें भुगतान के बारे में किसी भी सवाल का जवाब या उल्लेख नहीं किया गया है. अपने बयान में खालिद ने अपने कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताया और दोष अपने पूर्ववर्ती रवींद्र शिसवे पर मढ़ दिया. खालिद ने दावा किया कि उन्होंने 200 वर्ग फुट के होर्डिंग को मंजूरी दी थी, लेकिन उनके तबादले के बाद होर्डिंग का आकार बढ़ा दिया गया. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि निर्माण शिसवे के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जिसके दौरान कई शिकायतों के बावजूद अवैध होर्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी.

क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में शिसवे ने कहा कि अगस्त 2023 में उनसे स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद उन्होंने डीजीपी कार्यालय में एडीजी (एडमिन) को विस्तृत जवाब में सब कुछ बता दिया था. उन्होंने 16 सितंबर, 2023 को जवाब दिया. उन्हें आश्वासन दिया कि उनका कार्यालय डीजीपी कार्यालय द्वारा किए गए किसी भी निर्णय का पालन करेगा. हालांकि, उन्होंने आगे दावा किया कि होर्डिंग गिरने से पहले उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.

इस साल की शुरुआत में क्राइम ब्रांच द्वारा दायर चार्जशीट में आरोपी खान का बयान भी शामिल है, जिसमें दावा किया गया था कि भुगतान कंपनी को आपूर्ति की गई इलेक्ट्रिकल सामग्री और ब्रांडेड सामान के लिए किया गया था. रिकॉर्ड के अनुसार खान और निलंबित आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद एक-दूसरे और खालिद को जानते हैं. होर्डिंग की मंजूरी में घोर अनियमितताओं के कारण खालिद को इस साल की शुरुआत में गृह विभाग ने निलंबित कर दिया था.

इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी

इस घटना के सिलसिले में भावेश भिंडे, जान्हवी मराठे, सागर पाटिल और मनोज संघू सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है. बीएमसी और जीआरपी अधिकारियों के खिलाफ अपराध शाखा की जांच जारी है, जो एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं. खान रविवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किए गए मामले में 5वीं गिरफ्तारी है. हालांकि, जांच के दौरान घोर उल्लंघन सामने आने के बावजूद बीएमसी और जीआरपी अधिकारियों को अभी तक मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है.

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