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ढोंगी बाबा अशोक खरात केस में SIT को झटका, सरकारी वकील अजय मिसर ने पैरवी से किया इनकार

Ashok Kharat News: अशोक खरात मामले में SIT ने लिखित पत्र भेजकर एडवोकेट अजय मिसर से इस केस की पैरवी करने का अनुरोध किया था. हालांकि, सूत्रों के अनुसार मिसर ने लिखित जवाब देते हुए अपनी असमर्थता जताई है.

ढोंगी बाबा अशोक खरात केस में SIT को झटका, सरकारी वकील अजय मिसर ने पैरवी से किया इनकार
ढोंगी बाबा खरात केस: SIT को नहीं मिला विशेष सरकारी वकील, अजय मिसर ने किया इनकार

Ashok Kharat Rape Case: बलात्कार के आरोपी ढोंगी बाबा अशोक खरात (Ashok Kharat) के मामले में गठित विशेष जांच दल (SIT) को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र के जाने‑माने विशेष सरकारी वकील एडवोकेट अजय मिसर ने इस हाई‑प्रोफाइल केस की पैरवी करने से इनकार कर दिया है. SIT की ओर से उन्हें लिखित पत्र भेजकर विशेष सरकारी वकील के तौर पर केस लड़ने का अनुरोध किया गया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार अजय मिसर ने लिखित जवाब भेजकर अपनी असमर्थता जता दी है.

मुंबई सीरियल ब्लास्ट समेत कई बड़े केस संभाल रहे हैं मिसर

अपने इनकार के पीछे एडवोकेट अजय मिसर ने अत्यधिक व्यस्तता का हवाला दिया है. उन्होंने कहा है कि वह वर्तमान में 2011 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस, गैंगस्टर रवि पुजारी से जुड़े महाराष्ट्र के सभी मामलों और अन्य कई महत्वपूर्ण अभियोजन मामलों को देख रहे हैं. ऐसे में वे बाबा खरात से जुड़े केस को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए इस मामले की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हैं.

अब सहायक सरकारी वकील ही रखेंगे अदालत में पक्ष

विशेष सरकारी वकील द्वारा हाथ पीछे खींचने के बाद फिलहाल SIT की ओर से अदालत में सहायक सरकारी वकील शैलेंद्र बागड़े ही पैरवी करेंगे. सूत्रों का कहना है कि SIT अब किसी अन्य अनुभवी विशेष सरकारी वकील की तलाश में है, ताकि मामले की सुनवाई प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाई जा सके.

जमीन धोखाधड़ी केस में कार्रवाई तेज, दो करीबी सहयोगी गिरफ्तार

इस बीच रेप के आरोपी अशोक खरात पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. शिर्डी में सामने आए चार एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने खरात के दो करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साकुरी निवासी अरविंद पांडुरंग बावके और शिर्डी निवासी किरण नानासाहेब सोनवणे के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, जमीन सौदे में सोनवणे मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था.

कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को राहाता न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. पुलिस का कहना है कि मामला चार एकड़ जमीन की कथित हेराफेरी और अवैध हस्तांतरण से जुड़ा है. हिरासत के दौरान आरोपियों से जमीन सौदे, दस्तावेजों और लेन‑देन से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश की जाएगी.

अशोक खरात के अन्य संपर्कों की भी जांच

पुलिस के अनुसार, इस केस में अब सिर्फ जमीन धोखाधड़ी ही नहीं, बल्कि अशोक खरात की भूमिका, उसके नेटवर्क और अन्य संपर्कों की भी गहराई से जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.

रेप मामले में पहले से जेल में है ढोंगी बाबा

महाराष्ट्र के नासिक की एक अदालत ने बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात की पुलिस हिरासत रविवार को एक अप्रैल तक बढ़ा दी है. खरात पहले से ही रेप केस में जेल में बंद है. उसे 18 मार्च को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब एक महिला ने उस पर तीन साल से अधिक समय तक बार‑बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

मंदिर ट्रस्ट प्रमुख होने के कारण था राजनीतिक रसूख

अशोक खरात नासिक जिले के मिरगांव में एक मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख है. बताया जाता है कि वर्षों से महाराष्ट्र के कई प्रमुख राजनेताओं से उसके संपर्क रहे हैं, जिससे उसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी बना रहा. यही कारण है कि यह मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई.

10 FIR, अधिकतर यौन उत्पीड़न से जुड़ी

गौरतलब है कि शहर के सरकारवाड़ा पुलिस थाने में अब तक अशोक खरात के खिलाफ कुल 10 FIR दर्ज की जा चुकी हैं. इनमें से आठ मामले कथित यौन उत्पीड़न या शोषण से जुड़े हैं, जबकि दो मामले धोखाधड़ी से संबंधित हैं. पुलिस का कहना है कि अलग‑अलग थानों में दर्ज मामलों की जानकारी आपस में साझा कर जांच को समन्वित किया जा रहा है.

SIT को मिलीं 100 से ज्यादा शिकायतें

पुलिस ने हाल ही में बताया था कि अशोक खरात के खिलाफ जांच कर रही SIT को पिछले कुछ दिनों में फोन के जरिए 100 से अधिक शिकायतें मिली हैं. इनमें से अधिकांश शिकायतें महिलाओं की हैं. अधिकारियों के मुताबिक, सभी शिकायतों की प्राथमिक जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

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