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₹90 हजार सैलरी में महंगी Mercedes कैसे? सचिन वाजे से हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, आज जमानत पर सुनवाई

सचिन वाजे की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है. NIA ने स्पेशल कोर्ट की जमानत को चुनौती दी है. कोर्ट ने 90 हजार सैलरी में Mercedes, BMW और ओबेरॉय में 100 दिन ठहरने पर सवाल उठाए थे.

₹90 हजार सैलरी में महंगी Mercedes कैसे? सचिन वाजे से हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, आज जमानत पर सुनवाई
29 सितंबर को सचिन वाजे को जमानत मिली थी. (File Photo)
मुंबई:

मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका से जुड़े मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. सुनवाई से पहले वाजे की करीब ₹90 हजार मासिक सैलरी और उनके पास महंगी Mercedes कारें होने का मुद्दा चर्चा में है. अदालत ने इस पर हैरानी जताई है और सवाल है कि वाजे इन लग्जरी गाड़ियों के मालिक होने की कैसे व्याख्या करेंगे. 29 सितंबर को स्पेशल NIA कोर्ट ने वाजे को जमानत दी थी. NIA ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. अब आज की सुनवाई में नजर इस बात पर रहेगी कि हाईकोर्ट वाजे की जमानत पर लगी अंतरिम रोक को जारी रखता है या उसमें कोई बदलाव करता है.

इससे पहले की सुनवाई में क्या हुआ था?

मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की जीवनशैली, महंगी गाड़ियों के इस्तेमाल और फाइव स्टार होटल में लंबे वक्त तक ठहरने का मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उठा था. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से वाजे को मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सवाल किया कि सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत एक अधिकारी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे कर सकता था. अदालत ने मुंबई के ओबेरॉय होटल में उनके कथित तौर पर 100 दिनों तक ठहरने को लेकर भी सवाल पूछे.

सुनवाई के दौरान NIA ने कोर्ट के सामने वाजे की लाइफस्टाइल से जुड़े कई पहलुओं का जिक्र किया. एजेंसी ने बताया कि वाजे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे. इन गाड़ियों से उनके दफ्तर के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा बंगले तक आने-जाने का भी जिक्र किया गया.

कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि पुलिस डिपार्टमेंट में API लेवल के अधिकारी के लिए ऐसी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे मुमकिन था. सुनवाई के दौरान एजेंसी ने बताया कि इस पद पर तैनात अधिकारी का मासिक वेतन करीब 90,000 रुपये होता है. इसी संदर्भ में अदालत ने वाजे की आय और उनकी लाइफस्टाइल के बीच संबंध को लेकर सवाल किए.

ओबेरॉय होटल में 100 दिन तक ठहरने का मामला

सुनवाई के दौरान वाजे के मुंबई के ओबेरॉय होटल में कथित तौर पर करीब 100 दिनों तक ठहरने का मुद्दा भी उठा. हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि करीब 90,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाला एक पुलिस अधिकारी इतने लंबे समय तक पांच सितारा होटल में रहने का खर्च कैसे उठा सकता था.

एनआईए ने इन परिस्थितियों का जिक्र करते हुए सचिन वाजे के खिलाफ कथित वसूली और सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों पर अपनी दलीलें रखीं. 

हालांकि, कोर्ट में उठाए गए इन सवालों को अपने आप में किसी आरोप का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता. मामले में संबंधित आरोपों और उनके समर्थन में पेश किए गए साक्ष्यों पर न्यायिक विचार होना बाकी है.

एंटीलिया विस्फोटक मामला और मनसुख हिरन की हत्या

सचिन वाजे का नाम उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक सामग्री से भरी एसयूवी मिलने और कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में सामने आया था. NIA इन मामलों की जांच कर चुकी है और वाजे की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाती रही है.

एंटीलिया के बाहर खड़ी एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें मिलने के मामले में भी हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी से सवाल किए. कोर्ट ने जानना चाहा कि इन छड़ों का स्रोत क्या था और जांच के दौरान इसका पता क्यों नहीं लगाया जा सका.

एनआईए ने कोर्ट को बताया कि वह जिलेटिन की छड़ों के सोर्स का पता लगाने में सफल नहीं रही है. एजेंसी ने यह आरोप भी लगाया कि वाजे ने जांच में सहयोग नहीं किया. इस पहलू पर अदालत के सवालों ने मामले की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों से जुड़े मुद्दों को फिर से सुनवाई के केंद्र में ला दिया.

जमानत पर रोक बरकरार, आगे भी सुनवाई

NIA ने सचिन वाजे को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. एजेंसी की कोशिश है कि सचिन वाजे को मिली राहत पर रोक जारी रहे. सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी लाइफस्टाइल, कथित खर्चों और मामले से जुड़े जांच के पहलुओं पर सवाल उठाए.

हाईकोर्ट ने वाजे की जमानत पर लगी रोक बरकरार रखी है. मामले में आगे की सुनवाई आज, 14 अक्टूबर तय की गई है. सुनवाई में NIA की दलीलों और जमानत को चुनौती देने से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे विचार होने की उम्मीद है.

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