विज्ञापन

एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे को 5 साल बाद मिली जमानत, मुंबई समेत 5 जिलों में नो-एंट्री, जानें शर्तें

सचिन वाजे को जमानत के लिए 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर्सनल बॉन्ड और एक स्थानीय गारंटर की शर्त रखी गई है.

एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे को 5 साल बाद मिली जमानत, मुंबई समेत 5 जिलों में नो-एंट्री, जानें शर्तें
सचिन वाजे को 5 साल पहले गिरफ्तार किया गया था.
NDTV
  • पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्याकांड में जमानत मिली है
  • अदालत ने सचिन वाजे को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और स्थानीय गारंटर के साथ जमानत दी है
  • सचिन वाजे को पासपोर्ट जमा करने और कुछ जिलों की सीमा में रहने या प्रवेश न करने के निर्देश दिए गए हैं

उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के बाहर रखे गए विस्फोटक मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 5 साल पहले गिरफ्तार किया गया था. लेकिन अब आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई है, जिससे करीब साढ़े पांच साल बाद सचिन वाजे के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है. वाजे को यह जमानत मनसुख हिरेन हत्याकांड और एंटीलिया विस्फोटक मामले में एनआईए की ओर से दर्ज अपराध में दी गई है. सचिन को जमानत के लिए 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर्सनल बॉन्ड और एक स्थानीय गारंटर की शर्त रखी गई है.

पासपोर्ट जमा करने के निर्देश

अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि सचिन वाजे के पास पासपोर्ट है, तो वे उसे एनआईए के पास जमा करें. इसके अलावा, जब तक इस मामले में अहम गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते, तब तक वाजे को मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों की सीमा में रहने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.

सुनवाई की निर्धारित तारीख पर अदालत में पेश होने के लिए वाजे इन जिलों में आ सकेंगे. लेकिन, अदालती कार्यवाही पूरी होने के तुरंत बाद उनके लिए संबंधित जिलों की सीमा छोड़कर अपने निर्धारित निवास स्थान पर लौटना अनिवार्य होगा.

2021 को सचिन का किया गया था गिरफ्तार

सचिन वाजे 13 मार्च 2021 से हिरासत में हैं. उनकी जमानत याचिका में यह जिक्र किया गया था कि इस मामले में एनआईए की ओर से 14 हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है. इसमें 320 गवाह और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत मौजूद हैं.

अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर करते समय चार्जशीट के सबूतों और UAPA के तहत लगे आरोपों पर विचार किया. इसके अलावा मनसुख हिरेन हत्याकांड में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और अन्य आरोपियों को मिली जमानत पर भी बात की.

अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के लिए जरूरी पहली नजर में तय मापदंड और जमानत खारिज करने के लिए आवश्यक मापदंड पूरी तरह से एक समान नहीं होते हैं.

सचिन वाजे कल आ सकते हैं जेल से बाहर, NIA जाएगी हाईकोर्ट

विशेष अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जमानत आदेश पर रोक लगाने की NIA की याचिका को खारिज कर दिया है. इससे सचिन वाजे के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. इस फैसले के बाद सचिन वाजे के कल जेल से रिहा होने की उम्मीद है. 

दूसरी ओर, कोर्ट की ओर से रोक की मांग ठुकराए जाने के बाद अब NIA ने सचिन वाजे की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है और जांच एजेंसी वहां इस जमानत आदेश को चुनौती देगी.

अगला ठिकाना होगा पुणे

सचिन वाजे का जेल से बाहर आने के बाद अगला ठिकाना पुणे होगा. अदालत में सुनवाई के बाद जज के साथ हुई चर्चा के दौरान खुद सचिन वाज़े ने यह जानकारी दी. 

सचिन वाजे की वकील आरती कालेकर ने कहा, "सचिन वाजे एक 'सुपर कॉप' हैं और उनके मन में अंबानी के प्रति सम्मान है. कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा है कि अंबानी का बयान दर्ज करने के लिए आप किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं?"

वकील ने कहा, "हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. हम पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं और आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे."

यह भी पढ़ें: प्रपोजल ठुकराया तो खुद को आग लगाकर पीछे-पीछे दौड़ा सिरफिरा, बोलता रहा- अब तो मान जाओ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sachin Waze, Sachin Waze Case
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com