ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा कि अभी जांच अधूरी है और कई अहम फॉरेंसिक और डिजिटल रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, इसलिए इस वक्त जमानत नहीं दी जा सकती.
26 अक्टूबर को फैसला रखा था सुरक्षित
जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 26 अक्टूबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार शाम को कोर्ट ने इस पर 23 पन्नों का आदेश अपलोड किया.
कोर्ट ने क्यों नहीं दी जमानत?
अपने आदेश में जस्टिस निरंकारी ने लिखा कि मामले के सारे तथ्यों, आरोपों की गंभीरता, जांच में अब तक मिली सामग्री, मौत से ठीक पहले के हालात, सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट फिलहाल आरोपी को जमानत देने के पक्ष में नहीं है.
कोर्ट ने ये भी कहा कि BNSS की धारा 193(9) के तहत अभी विस्तृत जांच चल रही है. कई महत्वपूर्ण फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल सबूतों की रिपोर्ट अभी मिलनी बाकी है. इन्हीं वजहों से जमानत याचिका खारिज की जाती है.
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