नाइक एक जुलाई, 2016 को तब भारत से भाग गया था (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और उसकी सम्पत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दी.
एनआईए ने कहा कि नाइक को भगोड़ा घोषित करने का आदेश हाल में मुम्बई की एक विशेष अदालत ने जारी किया था जिसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत उसकी सम्पत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. नाइक के खिलाफ एनआईए आतंकवाद एवं धनशोधन आरोपों के तहत जांच कर रही है.
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नाइक एक जुलाई, 2016 को तब भारत से भाग गया था जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में आतंकवादियों ने दावा किया कि वे जेहाद शुरू करने को लेकर उसके भाषणों से प्रेरित हुए थे.
VIDEO: ED ने जाकिर नाइक की 18.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क की ख़बरों के अनुसार, नाइक को सऊदी अरब ने पहले ही नागरिकता प्रदान कर दी है. हालांकि इस दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पायी है. नाइक ने अपना पासपोर्ट जनवरी 2016 में 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत कराया था. एनआईए ने 18 नवम्बर, 2016 को अपनी मुम्बई शाखा में विवादास्पद प्रचारक नाइक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
एनआईए ने कहा कि नाइक को भगोड़ा घोषित करने का आदेश हाल में मुम्बई की एक विशेष अदालत ने जारी किया था जिसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत उसकी सम्पत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. नाइक के खिलाफ एनआईए आतंकवाद एवं धनशोधन आरोपों के तहत जांच कर रही है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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