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This Article is From Jul 24, 2023

पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, NIA ही करेगी रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच

बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि रामनवमी जुलूस के दौरान चार दिनों मे 6 घटनाएं हुईं, हाईकोर्ट ने एक एफआईआर में जांच के आदेश दिए. लेकिन NIA ने कुल 6 एफआईआर की जांच करने की बात अपने नोटिफिकेशन में कही.

पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, NIA ही करेगी रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में अलग-अलग स्थानों पर हिंसा और बम ब्लास्ट के मामले में बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धमाकों की जांच एनआईए (NIA) ही करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है. बंगाल सरकार की एनआईए जांच के खिलाफ याचिका खारिज हो गई. सीजेआई (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये अदालत आरोपों की वैधता और सत्यता तय करने के लिए नहीं है. हम इस मामले में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं. 

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने NIA जांच का आदेश दिया था. इसे पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच कुल 4 पुलिस स्टेशन में  6 एफआईआर दर्ज की गई थी.

CJI की अध्यक्षता वाली बेंच में NIA की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि आपके द्वारा कहा गया था कि इस मामले में जो छह FIR दर्ज की गई है, वो रामनवमी की घटना से जुड़ी है या नहीं, हमने उसकी जांच की. पहली FIR जो हावड़ा में दर्ज की गई है, उसमें विस्फोटक जैसी चीजों के इस्तेमाल किए जाने का जिक्र किया गया है.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य सरकार ने NIA को अभी भी डाक्यूमेंट्स नहीं मुहैया कराया है. बंगाल सरकार की तरफ से वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि ये आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम किसी को बचा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी हर समुदाय के हैं. सीजेआई ने कहा कि क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वहां विस्फोटकों के इस्तेमाल का आरोप है?

बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि कोर्ट को ये देखना चाहिए कि अगर वो विस्फोटक थे तो कितने लोग उससे घायल हुए. दरअसल वो स्मॉग बम थे. राज्य के अधिकारियों की जांच पर भरोसा ना करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है. बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि रामनवमी जुलूस के दौरान चार दिनों मे 6 घटनाएं हुईं, हाईकोर्ट ने एक एफआईआर में जांच के आदेश दिए. लेकिन NIA ने कुल 6 एफआईआर की जांच करने की बात अपने नोटिफिकेशन में कही.

दरअसल रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच NIA को दिए जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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