नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High court) ने पिछले साल वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के नैनीताल स्थित घर में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में दो मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया है. HC के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने खुर्शीद की संपत्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति सुंदर राम की ओर से न्यायालय में पेश एक अनुबंध पत्र के आधार पर गुरुवार को कुंदन चिलवाल और राकेश कपिल को आरोपों से बरी कर दिया. यही व्यक्ति मामले में शिकायतकर्ता भी था. खुर्शीद की संपत्ति मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव पुडा में स्थित है .