उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High court) ने पिछले साल वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के नैनीताल स्थित घर में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में दो मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया है. HC के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने खुर्शीद की संपत्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति सुंदर राम की ओर से न्यायालय में पेश एक अनुबंध पत्र के आधार पर गुरुवार को कुंदन चिलवाल और राकेश कपिल को आरोपों से बरी कर दिया. यही व्यक्ति मामले में शिकायतकर्ता भी था. खुर्शीद की संपत्ति मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव पुडा में स्थित है .
कांग्रेस नेता के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना 15 नवंबर 2021 को हुई थी, जिसमें संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. राम की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा से संबद्ध चिलवाल और कपिल तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इससे पहले अदालत ने चिलवाल और कपिल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. बृहस्पतिवार को राम की तरफ से अदालत में एक अनुबंध पत्र पेश किया गया, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने मामले का निपटारा कर दिया .
अनुबंध पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक कारणों से अंजाम दी गयी इस घटना में ये लोग शामिल नहीं थे . खुर्शीद की किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या' को लेकर उपजे विवाद के बीच उनके घर पर हमला हुआ था . किताब में कांग्रेस नेता ने हिंदुत्व और आतंकी संगठन ISIS के बीच तुलना की थी.
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