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This Article is From Mar 08, 2017

उपहार केस मामले में गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कल करना होगा सरेंडर

उपहार केस मामले में गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कल करना होगा सरेंडर
उपहार केस में गोपाल अंसल को नहीं मिली राहत (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: उपहार केस में गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने गोपाल अंसल के सरेंडर करने के वक्त को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह गुरुवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेंगे. दरअसल, गोपाल को गुरुवार को ही सेरेंडर करना है. बुधवार को गोपाल अंसल की ओर से रामजेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि गोपाल की याचिका पर सुनवाई को होली की छुट्टियों के बाद रखा जाए. तब तक गोपाल अंसल का सरेंडर करने का वक्त बढ़ा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस केस की सुनवाई दूसरी बेंच कर रही है. फिलहाल किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती. हम इस मामले में सिर्फ मेरिट के आधार पर गुरुवार सुबह 10.30 बजे करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि गोपाल अंसल को जेल जाना होगा या राहत मिलेगी. गोपाल अंसल को 9 मार्च को सरेंडर करना है. वहीं इस मामले में अब पीड़ित भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. पीड़ितों ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी के अपने आदेशों में संशोधन करें, जिसमें सुशील अंसल को राहत दी गई थी और उन्हें फौरन सरेंडर कर जेल भेजा जाए. पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के लिए कहा था लेकिन ये सुनवाई टाल दी गई है. अब गोपाल के वकील सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को ही सुनवाई के लिए अपील कर सकते हैं.

यह याचिका गोपाल अंसल की संशोधन वाली याचिका के बाद दाखिल की गई है. गोपाल अंसल ने इस मामले में समानता के सिद्धांत की बात कहते हुए कहा है कि जो राहत उनके भाई सुशील अंसल को दी गई है वही उनको दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका में उनके मेडिकल हालात पर विचार नहीं किया जबकि सुशील अंसल के मामले में भी कोई मेडिकल रिकार्ड नहीं लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को वही बेंच सुनेगी जिसने गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई है.

गोपाल अंसल ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार किया है. दरअसल, 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उपहार अग्नि कांड मामले में गोपाल अंसल को एक साल की सज़ा सुनाई थी. वहीं उनके भाई सुशील अंसल को स्वास्थ्य के आधार पर राहत दी थी. गोपाल अंसल ने सुप्रीम कोर्ट से 9 फरवरी के आदेश में संशोधन की मांग की है. 9 फरवरी के आदेश के मुताबिक-गोपाल अंसल को 9 मार्च को सरेंडर करना है. लेकिन गोपाल अंसल ने अपनी अर्जी में कहा है कि कोर्ट पहले उसकी अर्जी पर सुनवाई करे और जब तक अर्जी का निपटारा नहीं हो जाता तब तक सरेंडर करने की तारीख को बढ़ा दिया जाए. गौरतलब है कि उपहार सिनेमा में 1996 में 'बॉर्डर' फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी.

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