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This Article is From Dec 15, 2023

नाबालिग से रेप केस में BJP विधायक को 25 साल की सजा, जा सकती है विधानसभा सदस्यता

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की अंतिम विधानसभा दुद्धी-403 (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) के वर्तमान विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को इस क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि विधायक उससे लगातार एक साल से दुष्कर्म कर रहा था.

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नाबालिग से रेप केस में BJP विधायक को 25 साल की सजा, जा सकती है विधानसभा सदस्यता
सोनभद्र:

उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड (Ramdulare Gond)को नाबालिग से रेप (Rape Case) के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाई. लगभग 9 साल तक चले लंबे मुकदमे में बीजेपी विधायक को कोर्ट ने बीते दिनों दोषी करार दिया था. अब शुक्रवार को विधायक को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायाधीश ने बीजेपी विधायक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे. 25 साल की सजा मिलते ही रामदुलार गोंड पर विधायकी जाने का खतरा बढ़ गया है. 

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की अंतिम विधानसभा दुद्धी-403 (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) के वर्तमान विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को इस क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि विधायक उससे लगातार एक साल से दुष्कर्म कर रहा था. उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 15 साल थी. पीड़िता के भाई ने बताया कि वारदात के समय रामदुलार गोंड की पत्नी सुरतन देवी ग्राम प्रधान थीं. रामदुलार गोंड की छवि एक दबंग नेता की थी. रामदुलार साल 2022 में दुद्धी क्षेत्र से बीजेपी विधायक निर्वाचित हो गया. 

इसी दौरान मुकदमे की विवेचना भी लगातार चलती रही. विधायक बनने से कुछ ही दिनों पहले ही पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी. गोंड लगातार कोर्ट में पेश भी होते रहे. बीती 12 दिसंबर 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ऐहसानुल्लाह खान की अदालत में उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया. जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया कि अदालत ने दुद्धी विधायक को अधिकतम सजा सुनाते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई. 10 लाख का जुर्माना लगाया है. 

सजा के ऐलान के बाद बीजेपी विधायक की सदस्यता जा सकती है. नियम है कि दो या ज्यादा वर्ष की सजा होने पर विधानसभा सदस्यों की विधायकी रद्द हो जाती है. हाल ही में आजम खान, उमर अब्दुल्ला की सदस्यता सजा होने के बाद रद्द की जा चुकी है.
 

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