केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग

दिल्ली में नगर निगम वार्ड के परिसीमन के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने दिल्ली में नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) वार्ड के परिसीमन के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है. एमसीडी द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है. इस कवायद से दिल्ली में नगर निगम चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा, जो हाल में तीन निगमों के एकीकरण के बाद पहला चुनाव होगा.

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक बयान में कहा, ‘दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है.'बयान में कहा गया है कि एमसीडी वार्ड के परिसीमन के लिए गठित आयोग में तीन सदस्य होंगे. द‍िल्‍ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय कुमार देव को इस आयोग का अध्यक्ष न‍ियुक्‍त क‍िया गया है.

इसमें कहा गया है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह और दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय इस परिसीमन आयोग के सदस्य के रूप में शाम‍िल क‍िए गए हैं. नगर निगम ने कहा कि आयोग अपने गठन के चार महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा.आईएएस अधिकारियों-अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती ने क्रमश: एकीकृत दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी और आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था और इस तरह 22 मई को एकीकृत दिल्ली नगर निगम औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया था.

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