ट्विटर के खिलाफ याचिका मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने माना कि उसने नए IT नियम का पूरी तरह पालन नहीं किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अगर 21 जून को ग्रीवांस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की? ट्विटर को दूसरे अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति में कितना समय लगेगा? अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नही देंगे. कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा- आप हमें ट्वीटर से पूछकर बताएं कितना समय लगेगा कि आपको ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने में.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में स्पष्ट जवाब लाने को कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को दो टूक कहा है कि अगली सुनवाई पर स्वष्ट जवाब लाएं, वरना आप परेशानी में होंगे. 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. ट्विटर के वकील ने कहा था कि सान फ्रांसिस्को में समय अलग है, इसके लिए समय दिया जाए.
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गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार के नए आईटी नियम लागू होने के बाद गूगल , फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से "आपत्तिजनक पोस्ट" को हटाना पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है. पीटीआई ने फेसबुक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि फेसबुक ने 30 मिलियन से अधिक पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की, इंस्टाग्राम ने 15 मई से 15 जून के बीच लगभग दो मिलियन पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की. गूगल ने यूट्यूब समेत अपने उत्पादों से 59,350 लिंक हटा दिए.
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