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ट्विशा शर्मा मौत मामला: CBI ने टेकओवर किया केस, FIR में शादी के दिन ₹2 लाख एक्सट्रा दहेज का जिक्र

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है. एफआईआर में शादी के दिन 2 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज लेने का आरोप सामने आया है. पति और सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.

ट्विशा शर्मा मौत मामला: CBI ने टेकओवर किया केस, FIR में शादी के दिन ₹2 लाख एक्सट्रा दहेज का जिक्र
  • भोपाल के ट्विशा शर्मा सुसाइड मामले में दहेज प्रताड़ना के आरोपों के बीच सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है.
  • सीबीआई ने 25 मई 2026 को नई एफआईआर दर्ज कर डीएसपी निशु कुशवाहा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है.
  • ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई 2026 को फांसी से हुई, पोस्टमार्टम में एंटेमॉर्टम हैंगिंग की पुष्टि हुई है.

Twisha Sharma Case CBI Takeover: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा सुसाइड मामले में अब बड़ा मोड़ आ गया है. दहेज प्रताड़ना के आरोपों के बीच सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है और नई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एफआईआर में शादी के दिन एक्सट्रा 2 लाख रुपये की दहेज का जिक्र होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है.  

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने भोपाल पुलिस से जांच टेकओवर कर ली है. कटारा हिल्स थाने में पहले से दर्ज एफआईआर को रिरजिस्टर्ड कर लिया है. 25 मई 2026 को सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर केस दर्ज कर जांच शुरू की. जांच अधिकारी के रूप में डीएसपी निशु कुशवाहा को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम

सीबीआई की टीम भोपाल पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि अगले ही दिन से जांच का काम तेज कर दिया जाएगा. टीम स्थानीय पुलिस से सभी दस्तावेज और सबूतों को अपने कब्जे में लेकर केस की नई दिशा से जांच करेगी.

कब और कैसे हुई थी मौत?

यह मामला कटारा हिल्स इलाके का है, जहां 12 मई 2026 की रात करीब 10:20 बजे ट्विशा की मौत की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में सामने आया कि उनकी मौत फांसी लगाने से हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में “एंटेमॉर्टम हैंगिंग” की पुष्टि हुई, यानी महिला ने जिंदा अवस्था में फांसी लगाई थी. हालांकि शरीर पर चोट के निशान भी मिले, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए.

शादी के बाद से प्रताड़ना के आरोप

एफआईआर के अनुसार, ट्विशा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी. परिवार का कहना है कि लगातार दबाव और उत्पीड़न के चलते ट्विशा को परेशान किया जाता था.

₹2 लाख एक्सट्रा दहेज लेने का आरोप

शिकायत में यह भी दर्ज किया गया है कि ससुराल पक्ष द्वारा शादी के दिन अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी. शादी के समय ही करीब 2 लाख रुपये लिए थे. एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि सास के कहने पर यह रकम दी गई थी, जिसके बाद भी प्रताड़ना खत्म नहीं हुई.

एफआईआर में गर्भपात की बात आई सामने

सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि अप्रैल 2026 में ट्विशा करीब एक माह की गर्भवती थी, लेकिन पति और सास ने बच्चे को दूसरे का बताते हुए गर्भ गिराने का दबाव बनाया. एफआईआर के अनुसार, मई 2026 के पहले सप्ताह में ट्विशा के चरित्र पर गलत आरोप लगाकर मानसिक दबाव डाला गया. आरोप है कि इसी दबाव के चलते ट्विशा ने अपने पति के साथ गर्भपात कराया था.

शादी के बाद भी मायके से मंगवाते थे पैसे

एफआईआर में कहा गया है कि शादी के बाद ट्विशा को खर्च के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे और मायके से ऑनलाइन पैसे मंगवाए जाते थे. गर्भपात के बाद ट्विशा अपने मायके चली गई थी, जहां झगड़े को सुलझाने के लिए दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई. आरोप है कि 22 अप्रैल 2026 को ट्विशा के परिजन उसके ससुराल पहुंचे और दोनों पक्षों में समझौता कराया. 

सीबीआई ने किसके खिलाफ दर्ज किया मामला? 

सीबीआई ने इस केस में पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह को आरोपी बनाया है. दोनों का पता कटारा हिल्स के बाग मुगलिया एक्सटेंशन का बताया गया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया गया है.

सरकार की मंजूरी के बाद बदली जांच एजेंसी

केस की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की धारा 6 के तहत जांच सीबीआई को सौंपने की मंजूरी दी. इसके बाद केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने नोटिफिकेशन जारी कर सीबीआई को पूरे प्रदेश में जांच करने का अधिकार दे दिया. 

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मुकेश सिंह सेंगर
Deputy Editor - Crime & Investigation
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