सुप्रीम कोर्ट ने पोंगल पर मुर्गों की लड़ाई की इजाजत देने से इनकार कर दिया है.
नई दिल्ली:
पोंगल के मौके पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुर्गों की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एनिमल एक्टिविस्ट ने आदेश पर सुनवाई की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई और स्पष्टीकरण से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले से साफ है और हमने हाईकोर्ट के रोक के आदेश पर कोई स्टे नहीं दिया है. इसलिए बैन जारी रहेगा. कोर्ट ने कहा कि हम मुर्गों की लड़ाई की इजाजत नहीं देंगे.
अर्जी में कहा गया था कि आंध्र सरकार गलत तरीके से कोर्ट के आदेशों को बता रही है.
कोर्ट ने कहा कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले से साफ है और हमने हाईकोर्ट के रोक के आदेश पर कोई स्टे नहीं दिया है. इसलिए बैन जारी रहेगा. कोर्ट ने कहा कि हम मुर्गों की लड़ाई की इजाजत नहीं देंगे.
अर्जी में कहा गया था कि आंध्र सरकार गलत तरीके से कोर्ट के आदेशों को बता रही है.
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