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This Article is From Sep 14, 2015

सीबीआई ने स्टाफ की कमी का रोना रोया तो सुप्रीम कोर्ट की जोरदार फटकार मिली

सीबीआई ने स्टाफ की कमी का रोना रोया तो सुप्रीम कोर्ट की जोरदार फटकार मिली
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों को लेकर विफलता के लिए सीबीआई खुद जिम्मेदार है।  सीबीआई पहले अपना घर ठीक करे। यह कोई खुशी के हालात नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी भी एजेंसी में कैडर का रिव्यू नहीं किया गया। सीबीआई में ही पदोन्नति कोटा है, लेकिन अफसर सो रहे हैं। सीबीआई बार-बार कह रही है कि बंगाल सरकार जांच के लिए पुलिस अफसर नहीं दे रही है। सीबीआई अगर वक्त-वक्त पर खाली पद भरती तो यह नौबत न आती। इतने पद खाली हैं तो सीबीआई कैसे बड़े-बड़े मामलों की जांच करेगी। क्या सीबीआई के लिए अब कोर्ट ही आदेश जारी करे कि जल्द सारे पद भरे जाएं?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह पुलिस अफसरों के पैनल की लिस्ट सीबीआई को सौंपे, जिन्हें शारदा चिट फंड मामले की जांच में सीबीआई में डेप्युटेशन पर भेजा जाना है। सुनवाई में एएसजी मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सीबीआई में कुल 724 पद खाली हैं, जिनमें से 317 पद डेप्युटेशन से भरे जाने हैं, जबकि 150 पद पदोन्नति कोटे के हैं। सुप्रीम कोर्ट शारदा चिट फंड मामले की मानीटरिंग कर रहा है। सीबीआई ने कहा था कि वह शारदा के अलावा अन्य मामलों की जांच नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास अफसरों की कमी है।

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