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स्वाति मालीवाल मामला : जमानत के लिए बिभव कुमार को करना पड़ेगा और इंतजार, 27 को SC का फैसला

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब बिभव कुमार सुनवाई 3 सप्ताह तक के लिए टल गई है.

स्वाति मालीवाल मामला : जमानत के लिए बिभव कुमार को करना पड़ेगा और इंतजार, 27 को SC का फैसला
नई दिल्ली:

स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की परेशानी बढ़ गई है. उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टल गई है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब बिभव कुमार सुनवाई 3 सप्ताह तक के लिए टल गई है.

सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को करेगा बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त तक दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा. वहीं 24 अगस्त तक बिभव की तरफ से जवाब दाखिल करने को कहा गया है.

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता  और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच कर रही है सुनवाई. देखा जाए तो बिभव कुमार को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा. इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से ASG एसवी राजू ने जवाब दाखिल करने को दस दिन समय मांगा था. 21 अगस्त तक पुलिस जवाब दाखिल करेगी. बिभव कुमार 24 अगस्त तक प्रति उत्तर यानी रिजाइंडर दाखिल करेंगे.

क्या है पूरा मामला?

स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर में मालीवाल ने आरोप लगाया था कि वह सीएम केजरीवाल से मिलने उनके कैंप ऑफिस स्थित आवास पर गई थीं. ड्राइंग रूम में जब वह सीएम का इंतजार कर रही थीं, इसी दौरान बिभव कुमार वहां आए और उनके साथ मारपीट की गई. उन्हें बुरी तरह पीटा गया और थप्पड़ और लात तक मारी गई. पुलिस ने शिकायत के बाद आप सांसद का मेडिकल चेक करवाय था. शनिवार को इसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई थी.

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