स्वतंत्र भारद्वाज के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट तत्काल सुनवाई को तैयार है. इस मामले में अदालत में आज ही जिरह होगी. दोनों तरफ के वकील अपनी-अपनी दलीलें देंगे. देखना होगा कौन क्या कहता है और उसके बाद जज क्या फैसला देते हैं? मालूम हो कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी की एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता को पीटने का सार्वजनिक दावा कर चुके स्वतंत्र भारद्वाज को बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से हिरासत में लिया था. डिटेन किए जाने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया था. एक पॉडकास्ट में दिए स्वतंत्र के बयान वायरल हुए, जिसके बाद काफी बवाल मचा था.
तत्काल सुनवाई के लिए दायर की गई थी हेबियस कॉर्पस
हालांकि स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद उनकी ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई थी. जिस पर अदालत ने अपनी सहमति जता दी है. स्वतंत्र भारद्वाज के वकील ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया. मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट आज ही मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया.
स्वतंत्र भारद्वाज के वकील ने क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट में स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से पेश वकील उमेश शर्मा ने कहा, "यह प्रावधान बहुत कठोर है, और हमें शक है कि उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है. इसके बाद, 4 सितंबर को एक झूठी शिकायत के आधार पर POCSO एक्ट के तहत एक और FIR दर्ज की गई. हमें शक है कि FIR नंबर 62 के मामले में रिहा होने के बाद, उन्हें FIR नंबर 91 में भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस हर मुमकिन कोशिश करने पर आमादा दिख रही है, और वे जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उससे साफ़ पता चलता है कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं."
Delhi: Advocate Umesh Sharma, representing Swatantra Bhardwaj, who is accused of assaulting Sanjay, the father of CJP worker Nishu Azad, says, "...This provision is draconian, and we suspect that he may be kept in custody for a longer period. Subsequently, another FIR was… pic.twitter.com/83rw7fFIdc
— IANS (@ians_india) September 7, 2026
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