कर्नाटक के विधायकों को लेकर आज आएगा फैसला
नई दिल्ली:
- इसी साल जुलाई में कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने दल-बदल कानून के तहत इन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था.
- स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में 14 विधायक कांग्रेस के जबकि तीन विधायक जेडीएस से हैं.
- विधानसभा स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने के साथ ही इन विधायकों पर अगले चुनाव यानी 2023 तक के लिए कोई चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
- 17 विधायकों द्वारा विधानसभा में होने वाली वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार करने के बाद कांग्रेस -जेडीएस गठबंधन की सरकार गिर गई थी.
- इन सभी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर मांग की है कि स्पीकर के फैसले को गलत साबित करते हुए उन्हें योग्य बताया जाए.
- कर्नाटक में 15 सीटों पर अगले महीने की पांच तारीख को उप-चुनाव होने हैं. उम्मीद जताई जा रही है इससे पहले कोर्ट अपना फैसला सुना देगा.
- सभी 17 विधायकों ने इस्तीफा देते समय कहा था कि कोई उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि वह विधानसभा में आए. हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगें.
- अगर कोर्ट ने इन सभी विधायकों को योग्य साबित कर दिया को ये सभा उपचुनाव लड़ सकते हैं.
- कर्नाटक के मौजूदा सीएम बीएस येदियुरप्पा ने उस दौरान इन विधायकों के समर्थन में बात कही थई.
- अभी 224 सदस्यों की विधानसभा में 106 विधायक बीजेपी के पास हैं जबकि जेडीएस और कांग्रेस के पास 101 विधायक हैं.
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