बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गुरुवार को फैसला सुनाएगा. अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी थी. अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धी को निलंबित करने की मांग की है. इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर दोषसिद्धी पर रोक लगाने की मांग की है. अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंसारी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अदालत को मामले के हर पहलू को देखना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में प्रतिनिधित्वहीन हो जाएगा.
सिंघवी ने कहा कि अफजाल संसद की विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्य थे, जब वे सांसद नहीं रहेंगे तो वहां वह योगदान नहीं दे पाएंगे.
गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने इस साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया था.
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