नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 'फरिश्ते दिल्ली के' योजना पर उपराज्यपाल से 2 हफ्ते में हलफनामा मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर LG की गलती हुई तो हम कहते हैं कि LG को हर मुद्दे को एक प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. यदि दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री हमें घुमा रहे हैं तो हम असाधारण जुर्माना लगाएंगे.
सुनवाई के दौरान एलजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय जैन ने कहा कि यह पूरी तरह से दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला है एलजी किसी भी फंड में बाधा नहीं हैं. दरअसल, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली एलजी पर योजना के लिए भुगतान को रोकने के बारे में शिकायत करते हुए एक याचिका दायर की गई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर इस मामले में कोर्ट को गुमराह किया गया तो हम असाधारण जुर्माना लगाएंगे.
यह योजना 2019 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के प्रारंभिक उपचार के लिए सरकार द्वारा कैशलेस भुगतान के लिए शुरू की गई और इसका मतलब नागरिकों को दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है. हालांकि, दिल्ली सरकार के अनुसार, पिछले एक साल से एलजी द्वारा भुगतान को रोक दिया गया है. संजय जैन ने कहा कि एलजी शामिल नहीं है, योजना सोसाइटी द्वारा चलाई गई है. एलजी ने किसी भी धन को बाधित नहीं किया है.
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