दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का (Supreme Court On Stray Dogs) आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था. बता दें कि यह फैसला तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है. आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे.
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Supreme Court verdict on Stray Dog LIVE:
डॉग लवर्स को राहत लेकिन शर्तें लागू... आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हर बड़ी बात जानिए
आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पुराने फैसले में संशोधन किया है और कई महत्वपूर्ण बातें जोड़ी हैं. तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जो कुत्ते पकड़े गए हैं, उनमें से किन्हें छोड़ा जाएगा और किन्हें नहीं. कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को वापस उन्हीं के इलाकों में छोड़ा जाएगा. हालांकि छोड़ने से पहले कुत्तों की नसबंदी की जाएगी. इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाने से मनाही रहेगी.
हम सब बहुत खुश...आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर मेनका गांधी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी.
रेबीज और अग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आवारा कुत्तों को लेकर कुछ 'लक्ष्मण रेखा' भी खींच दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा.
आवारा कु्त्तों पर SC का 11 अगस्त वाला निर्देश स्थगित
जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 11 अगस्त का निर्देश फिलहाल स्थगित रखा जाएगा. उस आदेश में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल से छोड़े जाने पर रोक लगाई गई थी.
कुत्तों के एग्रेशन के लिए MCD जिम्मेदार- डॉग लवर्स
डॉग लवर्स कुत्तों के काटने को लेकर तर्क देते हुए इसके लिए एमसीडी को जिम्मेदार बता रहे हैं. उनका कहना है कि एमसीडी के कर्मचारी कुत्तों को बेरहमी से पकड़ते हैं और उनसे जबरदस्ती करते हैं. इसके बाद जब उन्हें छोड़ा जाता है तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं.
इन बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, डॉग लवर्स का सवाल
डॉग लवर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक फीडिंग बंद कर दी है, हम लोग इन बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे. हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं. एनिमल लवर्स का ये भी सवाल है कि इसकी पहचान कैसे होगी कि रेबीज वाले कुत्ते कौन से हैं और कौन से कुत्ते ज्यादा हिंसक हैं. इस हिसाब से तो एमसीडी सभी कुत्तों को उठाकर ले जाएगी.
डॉग लवर्स में जश्न का माहौल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स में जश्न का माहौल है. अदालत ने कहा है कि पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं.
गोद लिए हुए कुत्तों को सड़कों पर न छोड़ें-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग गोद लिए हुए कुत्तों को सड़कों पर न छोड़ें
सुनवाई में पक्षकार बनने के लिए 2 लाख चुकाने होंगे-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डॉग लवर /गैर-सरकारी संगठन या याचिकाकर्ता SC मामले की सुनवाई में पक्षकार बनना चाहते हैं, उन्हें कार्यवाही में भाग लेने के लिए 25,000 से 2 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनका गांधी के बड़े सवाल
- हिंसक कुत्तों की पहचान कैसे होगी
- सार्वजनिक जगहों पर खाना नहीं खिलाएंगे तो कहां खिलाएंगे
- नेशनल पॉलिसी कब तक लागू होगी
- एबीसी यानी स्टरलाइजेशन के लिए शेल्टर होम में क्या व्यवस्था होगी कैसे लागू होगी
आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनेगी-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी.
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
- वैक्सिनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाएगा
- रैबिज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा
- कुत्तों को सड़को पर फीडिंग नहीं कराई जा सकेगी
- कुत्तों के लिए एमसीडी फीडीग स्पेस बनाएगी
- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढाकर कहा कि अब पूरे देश के लिए लागू होगा
- देश की सभी अदालतों मे लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया
रेबीज से ग्रस्त कुत्तों का टीकाकरण किया जाए-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कुत्तों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी.और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस भेज दिया जाएगा, जहां से उनको पकड़ा गया था.अदालत ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखने के आदेश पर रोक लगा दी है. आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों का टीकाकरण करने का आदेश दिया गया है.
डॉग लवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खींची क्या लक्ष्मण रेखा?
- आवारा कुत्तों को खुली जगहों पर खाना न खिलाया जाए
- रेबीज संक्रमित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा
- नसबंदी कराने के बाद ही उसी इलाके में छोड़ा जाए
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियां
- सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है.
- ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी
- कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है
- आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे
पकड़े गए कुत्तों को टीका लगाकर छोड़ा जाए-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएं, जहां से उनको पकड़ा गया था.
पकड़े गए कुत्तों को टीका लगाकर छोड़ा जाए-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएं, जहां से उनको पकड़ा गया था.
सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत
सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है, अदालत ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है.
हमने इस केस को पैन इंडिया बढ़ा दिया है-सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच फैसला सुना रही है. उन्होंने कहा कि ये अंतरिम आदेश है. हमने इस केस को पैन इंडिया बढ़ा दिया है. इसमें सभी राज्यों को शामिल किया है.सारे हाईकोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे.