
सितंबर में होने वाली NEET-JEE परीक्षा स्थगित करने की याचिकाओं को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा. याचिका पर तीन जजों की बेंच चेंबर में विचार करेगी. जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच दोपहर 1.30 बजे विचार करेगी. 17 अगस्त को फैसला देने वाले पीठ की अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे जो रिटायर हो चुके हैं. उनकी जगह जस्टिस अशोक भूषण ने ली है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. वकील सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 17 अगस्त का आदेश "NEET / JEE परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों / उम्मीदवारों की सुरक्षा और उनके जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने में विफल रहा है.
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