नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को प्री-मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (पीएमईटी) के नतीजे 9 जून तक घोषित न करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश फिलहाल हरियाणा पुलिस द्वारा परीक्षा के पेपर लीक होने की जांच करने के कारण दिया गया है।
यह परीक्षा चार मई को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद परीक्षा दोबारा कराने या न कराने पर फैसला किया जाएगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पांच जून को परीक्षा के नतीजे घोषित करने वाला था।
यह परीक्षा चार मई को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद परीक्षा दोबारा कराने या न कराने पर फैसला किया जाएगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पांच जून को परीक्षा के नतीजे घोषित करने वाला था।
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