सुप्रीम कोर्ट ने टिकट रिफंड मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA से मांगा जवाब

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन शुरू होने से पहले बुक कराए एयर टिकट के लिए भी पूरे पैसे लौटाए जाने की मांग वाली याचिका पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA से जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने टिकट रिफंड मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA से मांगा जवाब

लॉकडाउन के चलते फिलहाल उड़ानों पर लगी है रोक

नई दिल्ली:

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन शुरू होने से पहले बुक कराए एयर टिकट के लिए भी पूरे पैसे लौटाए जाने की मांग वाली याचिका पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA से जवाब मांगा है. फिलहाल एयरलाइन्स कंपनी लॉक डाउन के पहले चरण ( 25 मार्च से 14 अप्रैल) के बीच बुक कराए गए टिकट का ही रिफंड दे रही है. दरअसल एयरलाइंस कंपनी लॉकडाउन के पहले चरण (25 मार्च -14 अप्रैल ) बुक कराए गए टिकट का तो रिफंड दे रही है. लेकिन उससे पहले बुक कराए टिकट के पैसे ग्राहकों को नहीं लौटा रही है. कंपनियों ने इसके एवज में उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के नई तारीखों पर बुकिंग की सुविधा देने का फैसला किया है. 

बता दें कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद डीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी करते हुए एयरलाइंस को निर्देश दिया था कि घरेलू और इंटरनेशनल बुकिंग न करें. सर्कुलर में कहा गया कि लॉकडाउन के खत्म होने की घोषणा के बाद ही किसी तरह की बुकिंग की जाए. हांलकि एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए 4 मई और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए 1 जून से ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है.  

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