पति की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाली महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है
नई दिल्ली : पति की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाली महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि जैविक पिता (biological father) की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली मां बच्चे का सरनेम तय कर सकती है, साथ ही बच्चे को अपने नए परिवार में शामिल कर सकती है. बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक मां को अपने बच्चे का सरनेम बदलने और अपने नए पति का नाम केवल 'सौतेले पिता' के रूप में रिकॉर्ड में दिखाने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का निर्देश एक मायने में 'क्रूर और नासमझी वाला है. यह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला है.