India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |गुरुवार जुलाई 28, 2022 09:28 PM IST बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक मां को अपने बच्चे का सरनेम बदलने और अपने नए पति का नाम केवल 'सौतेले पिता' के रूप में रिकॉर्ड में दिखाने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का निर्देश एक मायने में 'क्रूर और नासमझी वाला है. यह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला है.