स्पाइसजेट एयरलाइन को बकाया चुकाने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुईस को 1.5 मिलियन डॉलर का बकाया चुकाने का आदेश दिया

स्पाइसजेट एयरलाइन को बकाया चुकाने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली:

एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को बकाया चुकाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुईस को 1.5 मिलियन डॉलर का बकाया चुकाने का आदेश दिया है. इस बकाया भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन को 15 सितंबर तक मोहलत दी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को अगले चार दिनों में भुगतान करने की चेतावनी देते हुए कहा कि इस आदेश पर अमल करने में किसी भी कारण से नाकाम रहने पर एयरलाइन के खिलाफ कोर्ट को 'कड़े कदम' उठाने होंगे. इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है.  हालांकि आदेश पारित करने के बाद कोर्ट ने कहा कि स्पाइसजेट को 15 सितंबर के पहले पूरे 1.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा.

दरअसल स्विस निवेश फर्म क्रेडिट सुइस ने अवमानना याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया था कि अजय सिंह और स्पाइसजेट निर्धारित समय के अनुसार भुगतान नहीं कर रहे हैं और अब तक उन पर 6.5 मिलियन डॉलर का बकाया है.

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स्विस कंपनी ने साल 2013 में विमान के इंजन की सर्विसिंग के भुगतान के लिए 24 मिलियन डॉलर से अधिक के कुछ बिलों का भुगतान करने में विफल रहने के लिए एयरलाइन के खिलाफ मामला दायर किया था.