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This Article is From Sep 26, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने छठ पूजा के लिए यमुना की सफाई की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

याचिका में दिल्ली सरकार को छठ भक्तों से अपराधियों की तरह व्यवहार करने से रोकने और यमुना नदी को साफ करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी

सुप्रीम कोर्ट ने छठ पूजा के लिए यमुना की सफाई की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संबंधित प्राधिकरण के पास जाने के लिए कहा है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, संबंधित प्राधिकरण के पास जाएं
  • दिल्ली सरकार छठ के मौके पर बोर्ड लगाकर चेतावनी देती है
  • दिल्ली सरकार के नियमों के खिलाफ दाखिल की गई थी याचिका
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नई दिल्ली:

दिल्ली (Delhi) में छठ पूजा (Chhath Puja) के लिए यमुना की सफाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस मामले में संबंधित प्राधिकरण के पास जाए. दिल्ली में छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार के नियमों के खिलाफ दाखिल की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. 

याचिका में दिल्ली सरकार को छठ भक्तों के साथ अपराधियों के रूप में व्यवहार करने से रोकने और यमुना नदी को साफ करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी.  

दिल्ली सरकार अक्सर यमुना नदी में छठ के मौके पर बोर्ड लगाकर चेतावनी जारी करती है कि कुछ जगहों पर छठ नहीं मनाई जा सकती और जो लोग इन जगहों पर जाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है. 

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता संजीव नेवार और स्वाति गोयल शर्मा की ओर से पेश हुए वकील शशांक झा से उचित प्राधिकरण से संपर्क करने को कहा.

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