
कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान काम बंद होने के कारण किराये में छूट देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है. वकीलों को कोई राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों को चैंबर, आफिस का किराया देने में छूट की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों को कोई विशेष छूट कोर्ट नहीं दे सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल आर्किटेक्ट भी ऐसी मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, इंजीनियर भी सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, कई मामलों में मकान मालिक भी किराये पर निर्भर करता है, कोर्ट वकीलों को विशेष या अलग कैटेगरी में नहीं रख सकता.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांग रखी कि अगर वकीलों को किराया अदा करने में राहत नहीं मिलती है तो कम से कम यही राहत दे दी जाए कि फ़िलहाल किराया अदा न करने पर मकान मालिक को अपनी जगह खाली करवाने के लिए किरायेदारों के ख़िलाफ़ क़ानून में बताए गए इस प्रावधान का इस्तेमाल करने पर मनाही रहे कि अगर किरायेदार किराया अदा नहीं करता है तो मकान मालिक इस आधार पर अपनी जगह खाली करवा सके. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से मना कर दिया. इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली.
याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से अदालतें बंद हैं, वकीलों का कामकाज ठप पड़ा है. वकीलों को आर्थिक परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है. खासकर युवा वकीलों को दिक़्क़तें ज़्यादा हो गई हैं. ऐसे में लॉकडाउन अवधि के दौरान कोर्ट बंद रहने तक वकीलों से उनके चैंबर और आफिस का किराया मकान मालिक न वसूले.
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